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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh will get unemployment allowance from 1 April 2023

एक अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता: छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने देगी 2500 रुपए, आदेश जारी, ये है क्राइटेरिया

Tue, 14 Mar 2023 04:17 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Tue, 14 Mar 2023 04:17 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 6 मार्च को अपने बजट में किए गए घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य के शिक्षित बेरोजगारी को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। 

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Chhattisgarh  will get unemployment allowance from 1 April 2023
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार 6 मार्च को अपने बजट में किए गए घोषणा के मुताबिक 1 अप्रैल से राज्य के शिक्षित बेरोजगारी को हर महीने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। 

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प्रदेश के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्यपाल के सचिव और प्रदेश के सभी रोजगार अधिकारियों को आदेश की प्रतिलिपी भेज दी गई है। बेरोजारी भत्ता लेने के लिए शासन के कुछ क्राइटेरिया तय किए हैं, जिस पर खरे उतरने पर ही शिक्षित बेरोजगार युवक इसके लिए पात्र होंगे। 
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ये है क्राइटेरिया

  • रोजगार एवं पंजीयन कार्यालय में कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें 2 साल तक 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने ढाई करोड़ का प्रावधान रखा है।
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  • योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवा को एक साल के लिए भत्ता मिलेगा। यदि एक साल में नौकरी नहीं मिली तो एक साल के लिए भत्ते की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। हालांकि किसी भी केस में उक्त अवधि दो साल से अधिक नहीं होगी।
  • आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए
  • उम्र 18 से 35 साल 
  • कम से कम 12वीं पास होना जरूरी 
  • जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीयन या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो
  • आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो, परिवार की कुल आय ढाई लाख रुपए सालना है। 
  • एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर किसी परिवार में एक शख्स को भत्ता मिल रहा है, तो दूसरे को नहीं मिलेगा। 
  • किसी आवेदक को स्वरोजगार, सरकारी या प्राइवेट नौकरी का ऑफर है और आवेदन ऑफर स्वीकार नहीं करता है तो आवेदक को भत्ता नहीं मिलेगा
  • परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा।
  • पेंशन भोगी जो 10 हजार रु या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन ले रहे हैं उसके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा।
  • पूर्व, वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान मेयर, जिला पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के पात्र नहीं होंगे। 
  • इनकम टैक्स भर चुके परिवार के सदस्यों को भत्ता नहीं मिलेगा
  • डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए,आर्किटेक्ट आदि के परिवार के युवकों को भत्ता  नहीं मिलेगा। 



यहां से मिलेगी जानकारी

  1. बेरोजगारी भत्ते की जानकारी रोजगार विभाग, पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर मिलेगी।
  2. जनपद, नगर निगम, नगर पालिका आदि जिन आवेदकों स्वीकृत करेंगे, उनको भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक एकाउंट में जाएगा
  3. रोजगार मिलने पर भत्ता लेने वाले को इसकी जानकारी देनी होगी। 
  4. प्रत्येक 6 महीने में भत्ता लेने वालों की जांच होगी। 
  5. बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को स्वरोजगार के लिए कौशल विकास की ट्रेनिंग मिलेगी। इंकार करने पर भत्ता नहीं मिलेगा।
  6. 7 फरवरी 2023 की स्थिति में 18 लाख 79,126 लोगों का पंजीयन हुआ है।
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