CG Election 2023: वोटर कार्ड गुम होने पर भी ऐसे डाल सकते हैं वोट, जानें- प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की सूची
Chhattisgarh Assembly Election 2023: अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो फिर आप कैसे वोट डालेंगे? ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना है। नाम होने पर कुछ जरूरी दस्तावेज के साथ मतदान केंद्र पर वोट डाल सकते हैं।
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छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 7 नवंबर को प्रदेश में मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश की कुल 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके बाद 17 नवंबर को प्रदेश की शेष 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान का समय अलग-अलग है। प्रथम चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में से दस विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक और पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि वैसे तो वोट डालने के लिए आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है, और साथ ही आपका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो फिर आप कैसे वोट डालेंगे? ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, तो फिर आप कुछ अन्य दस्तावेज के साथ अपना वोट डाल सकते हैं। तो आइए आपको वोटर लिस्ट में नाम चेक करने और इन दस्तावेज के बारे में बताते हैं।
ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आप https://Electoralsearch.in पर लॉगइन करें। सीधे लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पर जा सकते हैं।
यहां आप अपना नाम, पिता या पति का नाम, लिंग और उम्र भरिए।
इस कॉलम के ठीक नीचे राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन करिए।
सबसे अंतिम में दिए गए कोड को भरिए और फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करिए।
अगर आपका नाम मतदाता सूची में होगा तो वह सामने आ जाएगा।
इन दस्तावेज के साथ भी वोट डाल सकते हैं आप
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो फिर आप आधार कार्ड से वोट डाल सकते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
मनरेगा कार्ड
स्मार्ट कार्ड
पेंशन संबंधी दस्तावेज
केंद्र या राज्य का सर्विस आईडी कार्ड
प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप।