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छत्तीसगढ़: आचार संहिता के दौरान संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाए गए 3.15 लाख के बैनर-पोस्टर और वॉल राइटिंग
Thu, 21 Mar 2024 01:18 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 21 Mar 2024 01:18 PM IST
सार
राज्य में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की जारी है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल तीन लाख 14 हजार 674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। राज्य में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की जारी है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से 20 मार्च तक कुल तीन लाख 14 हजार 674 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 99 हजार 154 और निजी संपत्तियों से संबंधित एक लाख 15 हजार 520 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है।
राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेशभर में कुल तीन लाख 27 हजार 210 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित दो लाख नौ हजार 45 और निजी संपत्ति से संबंधित एक लाख 18 हजार 165 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
अधिनियम के तहत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग हटाने की 41 हजार 788, सुकमा में 2048, गरियाबंद में 5784, बेमेतरा में 8928, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 2819, बालोद में 16 हजार 973, जशपुर में 4425, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2931 और सरगुजा में 9876 कार्रवाई की गई हैं।
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संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 8935, रायगढ़ में 4557, सूरजपुर में 3942, कांकेर में 4591, बिलासपुर में 27 हजार 881, दंतेवाड़ा में 1383, महासमुंद में 23 हजार 137, जांजगीर-चांपा में 8531, बस्तर में 823, कोरबा में 19 हजार 343, कोण्डागांव में 12 हजार 339, कबीरधाम में 12 हजार 700, बीजापुर में 1886, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5774, राजनांदगांव में 16 हजार 927, बलरामपुर-रामानुजगंज में 5917, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 4109, कोरिया में 2816, नारायणपुर में 191, मुंगेली में 4542, सक्ती में 6917, धमतरी में 8735 और रायपुर में 33 हजार 126 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई 20 मार्च तक की गई है।
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राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्रदेशभर में कुल तीन लाख 27 हजार 210 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित दो लाख नौ हजार 45 और निजी संपत्ति से संबंधित एक लाख 18 हजार 165 प्रकरण शामिल हैं। सभी जिला प्रशासन की ओर से इन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
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अधिनियम के तहत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग हटाने की 41 हजार 788, सुकमा में 2048, गरियाबंद में 5784, बेमेतरा में 8928, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 2819, बालोद में 16 हजार 973, जशपुर में 4425, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 2931 और सरगुजा में 9876 कार्रवाई की गई हैं।
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संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 8935, रायगढ़ में 4557, सूरजपुर में 3942, कांकेर में 4591, बिलासपुर में 27 हजार 881, दंतेवाड़ा में 1383, महासमुंद में 23 हजार 137, जांजगीर-चांपा में 8531, बस्तर में 823, कोरबा में 19 हजार 343, कोण्डागांव में 12 हजार 339, कबीरधाम में 12 हजार 700, बीजापुर में 1886, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 5774, राजनांदगांव में 16 हजार 927, बलरामपुर-रामानुजगंज में 5917, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 4109, कोरिया में 2816, नारायणपुर में 191, मुंगेली में 4542, सक्ती में 6917, धमतरी में 8735 और रायपुर में 33 हजार 126 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई 20 मार्च तक की गई है।