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छत्तीसगढ़: एक ही जमीन पर लिया दो बार कर्ज, लाखों की ठगी, आरोपी बस्तर से गिरफ्तार
Sun, 16 Jul 2023 08:16 PM IST
ललित कुमार सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: ललित कुमार सिंह
Updated Sun, 16 Jul 2023 08:16 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बार फिर लगभग 72 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस बार आरोपी ने जमीन खरीद कर घर बनाने के लिए होम लोन के नाम पर झांसा दिया। एक ही जमीन के नाम पर अलग-अलग बैकों से लोन लेकर ठगी को अंजाम दिया।
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गिरफ्तार आरोपी
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बार फिर लगभग 72 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस बार आरोपी ने जमीन खरीद कर घर बनाने के लिए होम लोन के नाम पर झांसा दिया। एक ही जमीन के नाम पर अलग-अलग बैकों से लोन लेकर ठगी को अंजाम दिया। दोनों आरोपियो को पुलिस ने जगदलपुर बस्तर से गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए हैं। घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस तलाश कर रही है।
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प्रार्थी तोषण कुमार मंडलोई ने थाना गुढ़ियारी में रिपोर्ट दर्ज कराया है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ है। प्रार्थी के बैंक में आवेदक देवेन्द्र देवांगन और उनकी पत्नी प्रीति कड़व ने आवास ऋण खाता क्र. 77077042644 के माध्यम से रु 55 लाख रुपए स्वीकृत कराकर 40 लाख रुपए 13 जनवरी 2021 को जमीन खरीदकर उसमें घर बनाने के लिए होम लोन लिया था।
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इस दौरान आवासीय जमीन के विक्रेता एम.ए. नईम के गवाह अभिषेक राउत के समक्ष में क्रेता देवेन्द्र देवांगन को 19 जनवरी 2021 को उपपंजीयक कार्यालय रायपुर में खरीदा गया। विक्रय भूमि की खसरा नंबर 49/8 है।जिसका रकबा 3 हजार वर्ग फुट है। यह जमीन गुढ़ियारी वार्ड 8 में है। नामांतरण के बाद फार्म बी-1 में मौजा गुढ़ियारी प.ह.न. 00049, रा.नि.म. रायपुर 4 गुढ़ियारी रायपुर भूस्वामी देवेन्द्र देवांगन खसरा क्र. 49/9, क्षेत्रफल 0.0279 हेक्टेयर (3 हजार वर्ग फुट) इसके बाद फिर से एम.ए. नईम ने फिर से खसरा नंबर 49/8 जिसका कुल रकबा 5146 वर्ग फुट था। इसमें से कुछ भाग 3 हजार वर्ग फुट देवेन्द्र देवांगन को दिनांक 19 फरवरी 2021 को फिर से बेचा गया।
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जमीन के रिकार्ड के अनुसार, रकबा 2146 वर्ग फिट ही बचा था। प्राप्त जानकारी अनुसार, देवेन्द्र देवांगन ने उपरोक्त खरीदी के लिए राम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रायपुर से भी 31 लाख 20 हजार रुपए का आवास ऋण लिया। इस प्रकार क्रेता-विक्रेता ने योजना बनाकर एक ही जमीन का दो-दो बार खरीदी बिक्री कर बैंक से धोखाधड़ी से ऋण लिया है। एक ही संपति (जमीन) को दो-दो बार विक्रय विलेख निष्पादित कर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से 40 लाख रुपए और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रायपुर से 31 लाख 20 हजार रुपए कुल 71 लाख 20 हजार ठगी की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर आरोपियों के खिलाफ थाना गुढ़ियारी में अपराध क्रमांक 305/23 धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज किया है।
गिरफ्तार आरोपी
- मोहम्मद अब्दुल नईम 51 साल, मौदहापारा थाना, रायपुर निवासी
- देवेंद्र देवांगन 40 साल निवासी, थाना कोतवाली जगदलपुर, जिला बस्तर निवासी