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Raipur: अरुण बोले- लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हिंसा पर उतारू, राहुल गांधी पर कसा तंज, कांग्रेस ने दिया जवाब

Sat, 25 Mar 2023 05:01 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sat, 25 Mar 2023 05:01 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता रद्द हो गई है। 

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CG BJP Congress reaction on Rahul Gandhi membership end
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बीेजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता रद्द हो गई है। वैसे उनकी सदस्यता तभी रद्द हो गई थी जब सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को देश के समग्र ओबीसी समाज का अपमान करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने साव को आरोपों का पलटवार किया है। 

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राहुल गाँधी की सदस्यता जाने में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उनकी सदस्यता अदालत के फैसले के साथ ही प्रभावी हो गई थी, बस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे नोटिफाई करना था जिसे लोकसभा सचिवालय ने कर दिया। उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत अगर किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है, तो दोषी करार होते ही उसकी संसद या विधान सभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है। 2013 में लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर मुहर लगाई थी। सजा का ऐलान होते ही  पूर्व कांग्रेस के मंत्री वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी मान लिया था कि राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर अयोग्य हो चुके हैं।
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साव ने कहा कि राहुल गाँधी की संसद सदस्यता जाने में कांग्रेस पार्टी की भी भूमिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी खुद यही चाहती थी कि राहुल गाँधी की लोक सभा सदस्यता चली जाए। पवन खेड़ा वाले मामले में केवल 15 मिनट में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, लेकिन इस मामले में लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक कांग्रेस ने किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं की।

क्या था मामला
लोकसभा चुनाव के दौरान 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में बेंगलुरु के पास कोलार में राहुल गांधी ने देश के ओबीसी समाज और तेली समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके सरनेम को लेकर उनका अपमान किया था। इसको लेकर देश का ओबीसी समाज और तेली समाज काफी आक्रोशित था। अदालत के फैसले ने उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। इन चार सालों में ऐसे कई मौके आए जब राहुल गाँधी ओबीसी समाज से माफी मांग कर इस मामले को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अपने अहंकार में राहुल गाँधी ने समाज और कोर्ट के द्वारा बार-बार समझाने और माफ़ी मांगने के विकल्प को भी नजर अंदाज किया। लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। कल अदालत का फैसला आने के बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस नेता उस बयान को सही ठहराते रहे और अहंकार में डूबे रहे।

राहुल गांधी से पहले इनकी सदस्यता गई

  • कमल किशोर भगत - झारखंड छात्र मिलन- लोहरदगा से विधायक (विधानसभा चुनाव क्षेत्र), झारखंड - हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया - जून 2015 अयोग्य घोषित।
  • सुरेश हलवणकर - भाजपा - इचलकरंजी से विधायक महाराष्ट्र -   3 वर्षों के लिए दोषी ठहराया - मई 2014 अयोग्य घोषित।
  • बबनराव घोलप -  शिवसेना - देवलाली से विधायक महाराष्ट्र - संपत्ति का मामला 3 वर्षों के लिए दोषी ठहराया - मार्च 2014 अयोग्य घोषित।
  • एनोस एक्का -  झारखंड दल -   विधायक, कोलेबीरा, झारखंड राज्य -  जीवन भर के लिए दोषी ठहराया-   2014 में अयोग्य घोषित।
  • आशा रानी -  बीजेपी -  बिजावर से विधायक मध्य प्रदेश -  नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाना के लिए दोषी ठहराया गया  -  नवंबर 2013 अयोग्य घोषित कर दिया।
  • रशीद मसूद -  कांग्रेस-   उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं एमबीबीएस में सीटों का घोटाला - 4 वर्षों के लिए दोषी ठहराया  -  सितंबर 2013 अयोग्य घोषित कर दिया।
  •  लालू प्रसाद यादव - राजद-  सारण, बिहार से लोकसभा सांसद हैं - चारे में घोटाला 5 वर्षों के लिए दोषी ठहराया -  सितंबर 2013 अयोग्य घोषित कर दिया।
  • जगदीश शर्मा - जद(यू)-  जहानाबाद, बिहार से लोकसभा सांसद हैं - चारे में घोटाला 4 वर्षों के लिए दोषी ठहराया  -  सितंबर 2013 अयोग्य घोषित कर दिया।
  • टी। एम। सेल्वागणपति  -  डीएमके -  तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद - श्मशान में शेड का मामला - 2 वर्षों के लिए दोषी ठहराया  -  अप्रैल 2014 को इस्तीफा दे दिया।
  • जे। जयललिता  - एआईएडीएमके  -  तमिलनाडु राज्य की मुख्यमंत्री व तमिलनाडु आर। के। नगर से विधायक -  100 करोड रुपए (यूएस डॉलर $13  मिलियन) में असंगत संपत्ति का मामला - 4 वर्षों के लिए दोषी ठहराया कारावास और साथ ही जुर्माना  -  फरवरी 2017 में निधन।


राहुल गांधी ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे: कांग्रेस

मामले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की वंचित गरीब वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। एलआईसी, एसबीआई में इन्ही वर्ग का पैसा लगा है। अडानी के घोटाले में 20000 करोड़ इसी वर्ग का गया है। मोदी सरकार ने गरीबों के पैसे पर डाका डाला है। भाजपा के लोगों को इस पर जवाब देना चाहिए। ऐसे में ओबीसी समाज का कोई हितैषी है, तो वह राहुल गांधी हैं। इसे छुपाने का काम नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार कर रही है। संसद में चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। 

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