फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   High Court accepts revised petition against BJP candidate Pooja Vidhani hearing on February 10 in Bilaspur

Bilaspur: भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने मंजूर की संशोधित याचिका, 10 फरवरी को सुनवाई

Fri, 07 Feb 2025 01:06 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 07 Feb 2025 01:06 PM IST
सार

बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने संशोधित याचिका मंजूर कर ली है। पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर कर आपत्ति जाहिर की है।

विज्ञापन
High Court accepts revised petition against BJP candidate Pooja Vidhani hearing on February 10 in Bilaspur
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिलासपुर से भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ हाईकोर्ट ने संशोधित याचिका मंजूर कर ली है। पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति की गई है। बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर कर आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को पहले याचिका वापस लेनी पड़ी थी। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को दुबारा याचिका दायर करने का लिबर्टी दिया था। अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है। अब आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई तय की गई है। वहीं 11 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए मतदान की तिथि पहले से तय हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed