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Bilaspur: नगर निगम की प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर अवकाश के दिन हुई सुनवाई, जानें मामला

Sat, 09 Nov 2024 10:42 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: Digvijay Singh Updated Sat, 09 Nov 2024 10:42 PM IST
सार

नोटिस मिलने पर याचिकाकर्ता ने अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध कर याचिका पेश की। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच शनिवार को सुनवाई हुई।

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Hearing was held on a holiday regarding proposed action of Municipal Corporation to remove encroachment in Bil
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिलासपुर हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने नगर निगम की प्रस्तावित कब्जा हटाने की कार्रवाई को लेकर आज अवकाश के दिन सुनवाई की। मामले में कोर्ट ने निगम को आगामी आदेश तक किसी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक लगाते हुए सोमवार को नियमित बेंच में सुनवाई निर्धारित की है।

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बता दें कि चितपाल सिंह वालिया की कई वर्षों से बिलासपुर के शनिचरी में एक दुकान है। 8 नवंबर शुक्रवार शाम 6 बजे इन्हें नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें बिना अनुज्ञा के निर्माण कर लेने और इसे खाली करने की बात थी, अन्यथा नगर निगम स्वयं कार्रवाई कर निर्माण को हटा देगा। 
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नोटिस मिलने पर याचिकाकर्ता ने अर्जेंट हियरिंग का अनुरोध कर याचिका पेश की। इस पर हाईकोर्ट में जस्टिस एन के व्यास की सिंगल बेंच शनिवार को सुनवाई हुई। नगर निगम को यह सत्यापित करने का निर्देश दिया गया कि, पूर्व में दिनांक 21 मार्च 2024 को जारी पत्र के अनुसार, आवंटन से संबंधित कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध है, तो उसे सुनवाई की अगली तारीख पर उसे कोर्ट में पेश किया जाये। कोर्ट ने कहा- नगर निगम अभी इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्रवाई न करे। सोमवार 11 नवंबर को सुनवाई नियमित बेंच में निर्धारित की गई है।

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