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छत्तीसगढ़ में 43 लाख की ठगी: सरकारी नौकरी के लिए इन पदों का दिया था ठगों ने लालच, महिला समेत तीन ठग पकड़े
Mon, 30 Jun 2025 08:43 AM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: अनुज कुमार
Updated Mon, 30 Jun 2025 08:43 AM IST
सार
बिलासपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। नौकरी लगाने का झांसा देकर करीबन 43 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। हाल ही में बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कहा था।
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नौकरी का झांसा देने वाले गिरफ्तार
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिलासपुर नौकरी लगाने का झांसा देकर करीबन 43 लाख रुपये की ठगी करने वाली फरार महिला सहित तीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला तखतपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। दरअसल, निरीक्षक हॉस्टल,अधीक्षक व पटवारी की नौकरी लगने का झांसा देकर 43 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने फरार महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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एडिशनल एसपी अर्चना झा ने बताया कि तखतपुर के रहने वाले सूर्यकांत जायसवाल के दो बेटे और एक बेटी हैं। जिसे खाद निरीक्षक, हॉस्टल अधीक्षक, पटवारी के पदों पर भर्ती करने के लिए 8 फरवरी 2022 से 5 जून 2023 तक अलग-अलग किश्त में अनीश राजपूत, विष्णु राजपूत, जावेद खान और अन्य को 43 लाख रुपए दिया गया था।
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पैसा देने के बाद भी नौकरी नहीं लगने पर जायसवाल ने उन लोगों से पैसा वापस करने की मांग की तो उन्हें घूमाने लगे। जिस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई इसपर तखतपुर पुलिस अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्म दर्ज कर लिया था।
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मामले में दो साल से फरार आरोपी विष्णु प्रसाद राजपूत पिता स्वर्गीय भूखऊ प्रसाद राजपूत निगारबंद तखतपुर व सीमा सोनी पति जावेद 29 साल विनोबा नगर, सूर्यकांत जायसवाल पिता गोरेलाल 55 वर्ष बरेला जरहागांव वर्तमान में नेचर सिटी के रहने वाले को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी तितली चौक निवासी जावेद खान उर्फ राजा सिविल लाइन थाने के अपराध में नौकरी लगने के नाम पर ठगी का मामले में पहले से ही जेल मे बंद है।
एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया कि जांच के बाद नौकरी देने वाले प्रार्थी सूर्यकांत जायसवाल को मामले में आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार किए गया है। नौकरी के लिए रिश्वत देने वाले प्रार्थी के खिलाफ छत्तीसगढ़ में यह पहली कार्रवाई है। बता दें कि बिलासपुर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाल ही में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर हिदायत दी थी। रिश्वत देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद नौकरी के लिये रिश्वत देने वाले पार्थी के खिलाफ कार्रवाई की गई।