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कोल लेवी मामला: सौम्या चौरसिया की नहीं मिली जमानत, तीसरी बार बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Wed, 28 Aug 2024 08:13 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 28 Aug 2024 08:13 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से हाईकोर्ट जमानत याचिका लगाई गई थी।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने जमानत याचिका खारिज की है। तीसरी बार सौम्या की याचिका खारिज हुई है। प्रदेश में हुए कोयला घोटाला को लेकर सौम्या चौरसिया पर मामला दर्ज है।
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कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से हाईकोर्ट जमानत याचिका लगाई गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था, जिसके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंजूर की गई थी। याचिका में आग्रह किया गया था कि आवेदिका के बच्चे छोटे हैं। करीब डेढ़ साल से वह जेल में ह और मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है।
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