फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Bilaspur-Chhattisgarh News ›   Bilaspur High Court rejects bail plea of Soumya Chaurasia in coal levy case

कोल लेवी मामला: सौम्या चौरसिया की नहीं मिली जमानत, तीसरी बार बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Wed, 28 Aug 2024 08:13 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Wed, 28 Aug 2024 08:13 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से हाईकोर्ट जमानत याचिका लगाई गई थी। 

विज्ञापन
Bilaspur High Court rejects bail plea of Soumya Chaurasia in coal levy case
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस एनके व्यास की बेंच ने जमानत याचिका खारिज की है। तीसरी बार सौम्या की याचिका खारिज हुई है। प्रदेश में हुए कोयला घोटाला को लेकर सौम्या चौरसिया पर मामला दर्ज है। 

विज्ञापन


कोल लेवी मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ओर से हाईकोर्ट जमानत याचिका लगाई गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का संदर्भ था, जिसके तहत कोयला घोटाला मामले में सह आरोपी सुनील अग्रवाल और रानू साहू एवं एक अन्य की ज़मानत याचिका मंजूर की गई थी। याचिका में आग्रह किया गया था कि आवेदिका के बच्चे छोटे हैं। करीब डेढ़ साल से वह जेल में ह  और मामले की सुनवाई में लंबा समय लगना है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed