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Chandigarh News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 7.55 लाख का मुआवजा

Thu, 16 May 2024 06:08 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 16 May 2024 06:08 AM IST
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Youth injured in road accident will get compensation of Rs 7.55 lakh
चंडीगढ़। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक को 7.55 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। मुआवजे की राशि वाहन चालक और वाहन मालिक को अदा करनी होगी।
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याचिकाकर्ता सेक्टर-15 ए निवासी कलम सिंह (34) ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 20 लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया था कि 19 अप्रैल 2012 को वह काइनेटिक से पीजीआई चौक पर पहुंचे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उन्हें काफी चोटें आईं। इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां उनका कई दिनों तक इलाज चला।
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सेक्टर-11 थाना पुलिस ने मामले में स्कॉर्पियो चालक सरबजीत के खिलाफ मामला दर्ज किया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। इस कारण सड़क हादसा हुआ। हादसे में उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह सेक्टर-15 ए में विक्रांत गुप्ता मेमोरियल फाउंडेशन में काम करते थे और पंद्रह हजार रुपये प्रति महीना कमाते थे।
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