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अपने अधिकारों को जानें महिलाएं

Fri, 25 Oct 2013 02:25 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Oct 2013 02:25 PM IST
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Women must know their rights
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से सामाजिक भलाई विभाग के सहयोग से रतन प्रोफेशनल कॉलेज में सेमिनार कराया गया। जिसका विषय घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए बना एक्ट-2005 रखा गया था।
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अथॉरिटी के सचिव व सीजीएम टीएस बिंद्रा ने इस एक्ट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश भर में महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा है।
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महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। जस्टिस बिंद्रा ने इस एक्ट में की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया।

उन्होंने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज और अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस जसबीर सिंह कानूनी सेवाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं।
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सेमिनार को एडवोकेट दर्शन सिंह  धालीवाल, स्थायी लोक अदालत के मेंबर डीएस लौंगिया व सहायक जिला अटॉर्नी नानू राम ने भी संबोधित किया। कॉलेज के डायरेक्टर एसएल अग्रवाल ने अथॉरिटी का धन्यवाद किया।

इस मौके महासचिव दीपक गुप्ता व प्रिंसिपल एमएस खेड़ा भी मौजूद थे।
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