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Haryana: पत्नी की शोक सभा के लिए पति ने भेजे संदेश, महिला ने सुरक्षा के लिए लगाई हाईकोर्ट से गुहार
Sun, 14 May 2023 03:39 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंड़ीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंड़ीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sun, 14 May 2023 03:39 AM IST
सार
हाईकोर्ट ने कहा है कि अंबाला के एसपी मामले की जांच करें, आवश्यक होने पर सुरक्षा दें। याची के पति को हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है।
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Punjab And Haryana Highcourt Chandigarh
- फोटो : File Photo
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विस्तार
अपनी तरह के एक अलग मामले में महिला ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पति पर याची की शोक सभा का संदेश प्रचारित करने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने मामले में अंबाला के एसपी मामले की जांच करने और आवश्यकता होने पर याची को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने का आदेश दिया है। साथ ही याची के पति को अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहने का निर्देश दिया है।
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हरियाणा के अंबाला निवासी महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि याची का विवाह मई 2019 को शेर सिंह से हुआ था और अभी तक उसके पास संतान नहीं है। याची का पति उसे सार्वजनिक रूप से परेशान करता है। वह अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए अपने पैतृक घर में रह रही है और अपने जीवन में कोई दखल नहीं चाहती है।
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उसका पति उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार उसके मायके में आता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। 6 अप्रैल को महिला के पति ने उसे मैसेज किया कि 10 अप्रैल को पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में उसकी शोक सभा रखी गई है।
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याचिकाकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त करते हुए अंबाला पुलिस को शिकायत दी, लेकिन जवाब में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। याची ने शिकायत के साथ ही उस संदेश की प्रति भी संलग्न की थी जिसमें शोक सभा का जिक्र किया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने एसपी को इस मामले की जांच करने व अगली सुनवाई पर याची के पति को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।