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चंडीगढ़ प्रशासन ने याचिका ली वापस: शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 होने का रास्ता साफ, 1300 शिक्षकों को मिलेगा लाभ
Wed, 15 Dec 2021 09:14 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 15 Dec 2021 09:14 PM IST
सार
चंडीगढ़ के 1300 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष होने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रशासन ने अब यह याचिका वापस ले ली है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष करने के फैसले को चुनौती देने वाली अपील चंडीगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। इसके साथ ही अब शहर के कॉलेजों में कार्यरत 1300 शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होने का रास्ता साफ हो गया है। बाकी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति को लेकर कैट में गुरुवार को सुनवाई होनी है और हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर इन शिक्षकों की याचिका पर फैसला होगा।
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कुछ शिक्षकों ने पंजाब की तर्ज पर चंडीगढ़ के कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग को लेकर कैट के समक्ष याचिका दाखिल की थी। कैट ने शिक्षकों की मांग को गलत करार देते हुए याचिका खारिज कर दी थी। कैट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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हाईकोर्ट ने डॉ. जोगिंदर पाल व अन्य द्वारा दाखिल अपील को मंजूर करते हुए कैट के आदेश को खारिज कर दिया था। यूटी प्रशासन ने इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) दाखिल करते हुए इसे चुनौती दी थी। एसएलपी लंबित रहते अन्य शिक्षकों ने भी कैट में याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट द्वारा डॉ. जोगिंदर सिंह मामले में सुनाए गए आदेश को आधार बनाकर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने की मांग की थी।
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कैट में फिलहाल शिक्षकों की याचिका विचाराधीन है। इसी बीच अब यूटी प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी अपील को वापस ले लिया है। अपील वापस लेने के चलते अब हाईकोर्ट का फैसला ही प्रभाव में रहेगा। गुरुवार को इस केस की कैट में सुनवाई होनी है। ऐसे में अब कैट चंडीगढ़ के कॉलेजों में कार्यरत 1300 शिक्षकों के भविष्य पर फैसला सुनाएगा। चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि यह फैसला सराहनीय है।