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महंगी हो गई गाड़ियां और दोपहिया वाहन, अब इतना अधिक टैक्स देना होगा?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 13 Sep 2017 09:06 AM IST
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दोपहिया वाहन या गाड़ी खरीदने का सपना है तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। दोनों चीजें अब महंगी हो गई हैं और खरीदने पर ज्यादा टैक्स देना होगा।
पंजाब सरकार ने इन वाहनों पर लागू मोटर व्हीकल टैक्स में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही अन्य निजी वाहनों और भार ढोने वाले वाहनों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में पंजाब में दोनों तरह के वाहन खरीदना महंगा हो गया है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में एक लाख रुपये से कम कीमत वाली मोटर साइकिल खरीदने पर वाहन की कुल कीमत का 6 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि एक लाख रुपये से अधिक कीमत के दोपहिया वाहन की खरीद पर टैक्स 8 फीसदी लगाया जाएगा।
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पंजाब सरकार ने इन वाहनों पर लागू मोटर व्हीकल टैक्स में इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही अन्य निजी वाहनों और भार ढोने वाले वाहनों पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में पंजाब में दोनों तरह के वाहन खरीदना महंगा हो गया है।
इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, अब राज्य में एक लाख रुपये से कम कीमत वाली मोटर साइकिल खरीदने पर वाहन की कुल कीमत का 6 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि एक लाख रुपये से अधिक कीमत के दोपहिया वाहन की खरीद पर टैक्स 8 फीसदी लगाया जाएगा।
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राशि वाहन खरीद के समय ग्राहकों को एकमुश्त चुकानी होगी
चारपहिया वाहन
खास बात यह है कि टैक्स की यह राशि वाहन खरीद के समय ग्राहकों को एकमुश्त चुकानी होगी। सरकार ने निजी चारपहिया वाहनों पर भी टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। अब 15 लाख रुपये से कम कीमत के निजी चारपहिया वाहन पर एकमुश्त 8 फीसदी टैक्स देय होगा।
15 लाख से अधिक कीमत के निजी चारपहिया वाहनों पर टैक्स की यह दर 10 फीसदी तय की गई है। इनके अलावा भार ढोने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स की दर वाहन की भार क्षमता के अनुसार लागू होगी।
नए आदेश के अनुसार गुड्स वाहन में 1.2 टन वजन तक 5000 रुपये, 1.2 टन से 6 टन तक 7000 रुपये, 6 टन से 16.2 टन तक 10000 रुपये, 16.2 टन से 25 टन तक 15000 रुपये और 25 टन से ज्यादा भार क्षमता पर 22000 रुपये मोटर व्हीकल टैक्स लागू होगा।
15 लाख से अधिक कीमत के निजी चारपहिया वाहनों पर टैक्स की यह दर 10 फीसदी तय की गई है। इनके अलावा भार ढोने वाले वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स की दर वाहन की भार क्षमता के अनुसार लागू होगी।
नए आदेश के अनुसार गुड्स वाहन में 1.2 टन वजन तक 5000 रुपये, 1.2 टन से 6 टन तक 7000 रुपये, 6 टन से 16.2 टन तक 10000 रुपये, 16.2 टन से 25 टन तक 15000 रुपये और 25 टन से ज्यादा भार क्षमता पर 22000 रुपये मोटर व्हीकल टैक्स लागू होगा।