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Hindi News ›   Chandigarh ›   Trial of Bahibal Kalan shooting will now be held in Chandigarh court, HC accepts appeal

Highcourt: बहिबल कलां गोलीकांड का ट्रायल अब चंडीगढ़ की अदालत में होगा, HC ने स्वीकार की अपील

Fri, 31 May 2024 01:56 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 31 May 2024 01:56 PM IST
सार

साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले से संबंधित तीनों केसों की सुनवाई भी चंडीगढ़ की जिला अदालत में शिफ्ट हो चुकी है। अदालत के इस फैसले पर गोलीकांड में जान गवाने वाले कृष्ण भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह ने पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया है।

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Trial of Bahibal Kalan shooting will now be held in Chandigarh court, HC accepts appeal
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बहिबल कलां गोलीकांड मामले का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की अपील स्वीकार करते हुए इसे अब चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है। 
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पूर्व एसएसपी और इस मामले के आरोपी चरणजीत शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस केस का ट्रायल पंजाब से बाहर करने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने बताया था कि केस के ट्रायल के दौरान पंजाब में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस केस का ट्रायल फरीदकोट में पूरा न करके चंडीगढ़ में किया जाए। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अब केस का ट्रायल चंडीगढ़ में पूरा करने का आदेश दिया है।
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