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Chandigarh News: 34 साल बाद रॉबरी और टाडा एक्ट मामले में ट्रायल शुरू

Thu, 26 Dec 2024 02:24 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 26 Dec 2024 02:24 AM IST
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Trial begins in robbery and TADA Act case after 34 years
चंडीगढ़। सेक्टर-31 थाना में 1990 में दर्ज रॉबरी के प्रयास, ट्रेसपासिंग, टाडा एक्ट और ऑर्म्स एक्ट के मामले में 34 साल बाद जाकर कोर्ट में साबित किया जाएगा। इस केस में आरोपी विजय सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम हो चुके हैं और ट्रायल 7 फरवरी 2024 से शुरू होगा। विजय सिंह 1991 से भगोड़ा था और यूपी के फर्रुखाबाद का निवासी है। उसे इसी साल 2 मई को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में जेल में है।
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कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय ने कहा कि उस पर झूठा केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने झूठी कहानी बनाकर उसे फंसाया है। पुलिस ने 1990 के इस केस में पेश चार्जशीट में कुल 11 गवाह रखे थे। इनमें सेक्टर-31 थाना एसएचओ बीएस नेगी भी थे। विजय घटना के वक्त हल्लाेमाजरा में रह रहा था। उससे पिस्टल और 4 कारतूस मिलने का दावा किया गया था। राम दरबार फेज-2 की यह घटना थी। इस घटना में शिकायतकर्ता श्रीराम जी दास नामक व्यक्ति जो राम दरबार कॉलोनी का ही निवासी था। वह पेशे से टेलर था। उसका कहना था कि आरोपी लूट की नियत से रूमाल से मुंह ढंक कर उसके घर में शाम करीब पौने आठ बजे घुसा और सीने पर पिस्टल तान दी। शिकायतकर्ता के हाथ मारने पर पिस्टल गिर गई और आरोपी भागने लगा, जिसे काबू किया गया था।

24jjrp15- बेरी। कार्यक्रम को संबोधित करते इंद्रेश कुमार। स्त्रोत- आयोजक

24jjrp15- बेरी। कार्यक्रम को संबोधित करते इंद्रेश कुमार। स्त्रोत- आयोजक- फोटो : udhampur

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