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अलर्टः चंडीगढ़ में अब बेवजह हॉर्न बजाया तो खैर नहीं, परेशानी और नुकसान दोनों झेलेंगे

Wed, 05 Dec 2018 01:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 05 Dec 2018 01:45 PM IST
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Traffic Challan on Horn Pressure without Reason
हॉर्न प्रेशर
चंडीगढ़ को ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के मकसद से ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को बेवजह हॉर्न नहीं बजाने के लिए जागरूक करती रही है। रोड सेफ्टी के मद्देनजर यदि अब कोई वाहन चालक कंट्रोल ऑफ नॉयस व एयर पॉल्यूशन की उल्लंघना करते पकड़ा गया, तो उसका एक हजार रुपये का चालान किया जाएगा। वहीं, चालान कटने के बाद दोबारा हॉर्न बजाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का चालान किया जाएगा। इस संदर्भ में विभाग के उच्चाधिकारियों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
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अब पीजीआई, जीएमएसएच-16 और जीएमसीएच-32 के समीप ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इन मेडिकल, शिक्षण संस्थान और अदालतों के एक सौ मीटर के दायरे व अन्य जगहों पर बेवजह हॉर्न बजाते हुए मिलने पर वाहन चालकों का चालान किया जाएगा। यूटी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे बेवजह हॉर्न न बजाएं। अधिक ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पुलिस ने चंडीगढ़ को होंक फ्री बनाने में सहयोग की अपील की है।
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मोटर व्हीकल ड्राइविंग, रेगुलेशन्स, 2017 के रूल 23  
1. बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
2. वाहन चालक हॉर्न उसी समय बजाएं, जब वह स्वयं या किसी अन्य को खतरे में देखें।
3. सड़क पर हॉर्न बजाने का आवश्यक चिह्न नजर आने पर हॉर्न बजाएं।

यह न करें
1. साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं।
2. आवश्यकता से अधिक बार या फिर लगातार हॉर्न न बजाएं।
3. तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं।
4. अधिक ध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाएं।
5. अधिक आवाज करने वाले वाहन न चलाएं।

रोड सेफ्टी
1. पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोगों को सम्मान दें।
2. लेन ड्राइविंग, राइट ऑफ वे, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें।
3. मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ नहीं करें।
4. वाहनों को तेज रफ्तार में न दौड़ाएं।

 
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