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Hindi News ›   Chandigarh ›   There shall be a weekend Corona curfew in Chandigarh from 29th May to till 5 am on 31st May

चंडीगढ़ में रहेगा वीकेंड कर्फ्यू: शनिवार से सोमवार सुबह तक पाबंदियां, जानें- क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

Fri, 28 May 2021 06:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 28 May 2021 06:17 PM IST
सार

शनिवार सुबह से सोमवार सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू को लागू रखने का फैसला किया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान गैर-अनिवार्य दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। किराना, दूध, सब्जी आदि की दुकानें दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।

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There shall be a weekend Corona curfew in Chandigarh from 29th May to till 5 am on 31st May
chandigarh - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूटी प्रशासन ने वीकेंड कर्फ्यू के नियमों को लागू रखने का फैसला किया है। इसके अनुसार शनिवार और रविवार को लोगों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। दो दिन सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही मंजूरी रहेगी। प्रशासन के स्पष्ट किया है कि जो दुकानें खुलेंगी, उनमें सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति रहेगी।

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शनिवार और रविवार को होम डिलिवरी के लिए दूध, फल, सब्जी, राशन आदि की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इसके बाद इन दुकानों को भी बंद रखना होगा। गैर अनिवार्य दुकानों को पूरे दिन बंद रखना होगा। स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है लेकिन अध्यापकों को जरूरत के अनुसार स्कूल व कॉलेज आना पड़ सकता है। 
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चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि प्रशासन ने अब सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शनिवार सुबह 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू में लोगों के बाहर निकलने पर रोक है जबकि सोमवार से शुक्रवार तक बाहर आने-जाने पर कोई रोक नही है।  

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ये खुला रहेगा

  • दोपहर 2 बजे तक किराना, दूध, सब्जी-फल, मीट, पशुओं का चारा आदि की दुकानें खुलेंगी लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की ही अनुमति होगी
  • कैमिस्ट की दुकानें, एटीएम, दवाइयां, फॉर्मास्यूटिकल व उपकरणो की दुकानें खुली रहेंगी
  • पंजाब, हरियाणा व अन्यों राज्यों में आने-जाने की अनुमति है। कोई रोकेगा तो सिर्फ बताना होगा कि कहां और क्यों जा रहे हैं
  • सभी तरह के उद्योग खुले रहेंगे। इनमें काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ कंपनी की गाड़ी में ही लाने और ले जाने की अनुमति
  • एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी से किसी को लाने व ले जाने वालों को अनुमति। पास की भी जरूरत नहीं
  • सभी टीकाकरण केंद्र, कोरोना जांच केंद्र और डिस्पेंसरी खुली रहेगी
  • विवाह की अनुमति, लेकिन 20 लोगों की ही मंजूरी। अंतिम संस्कार के लिए 10 की मंजूरी। एसडीएम की मंजूरी भी अनिवार्य
  • रेस्टोरेंट, होटल व खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होल डिलिवरी की ही अनुमति होगी

मूवमेंट पास के लिए यहां आवेदन करें
शादी समारोह के आयोजन के लिए आयोजकों को एसडीएम से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए 0172-2700076 और 0172-2700341 पर संपर्क किया जा सकेगा और http://admser.chd.nic.in/dpc/ पर मूवमेंट पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस कार्य के लिए एचसीएस प्रद्युम्न (आरएलए) और संजीव कोहली (आरएलओ) को नोडल अफसर बनाया गया है।
 

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