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नाराज हाईकोर्ट ने कहा- क्यों न आदेश में लिख दें, पंजाब सरकार संविधान के अनुसार चलने में नाकाम
Thu, 29 Oct 2020 12:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 29 Oct 2020 12:10 AM IST
सार
- केंद्र ने कहा- पंजाब नहीं खाली करवा पा रहा रेल ट्रैक, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
- कोर्ट का निर्देश, पंजाब अगली सुनवाई पर बताए रेल और सड़क मार्ग खोलने के लिए क्या कदम उठाए
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फाइल फोटो...
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पजाब सरकार द्वारा आंदोलनकारी किसानों से रेल ट्रैक खाली करवाने में नाकाम रहने पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है तो बता दे, हम आदेश जारी कर लिख देंगे कि पंजाब सरकार संविधान के अनुसार चलने में नाकाम है।
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मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने कहा कि सरकार ने ट्रैक खाली करवा दिए हैं। इस पर केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि पंजाब केंद्र सरकार पर मालगाड़ी व यात्री वाहन न चलाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन ट्रैक खाली नहीं करवा पा रहा है।
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उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मालगाड़ी और यात्री गाड़ी सेवा आरंभ करने की मांग की था। जवाब में गोयल ने राज्य सरकार को पहले रेल ट्रैक खाली करवाने व रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चत करने को कहा था।
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जैन ने कहा कि पंजाब सरकार दावा करती है कि ट्रैक खाली हैं, लेकिन कई जगह पर किसान बैठे मालगाड़ियों को रोक रहे हैं। ट्रेनें बंद करने से पहले कई जगह रास्ते में उन्हें रोककर तलाशी ली गई। किसान मालगाड़ियों में पेट्रो पदार्थ भी नहीं ले जाने दे रहे। केंद्र ने कहा कि जब तक पंजाब सरकार ट्रेनों और रेल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती तब तक केंद्र रेलगाड़ियां नहीं चला सकती।
केंद्र और पंजाब मिलकर समस्या का समाधान निकालें
हाईकोर्ट ने केंद्र व पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वो इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। पंजाब सरकार को अगली सुनवाई पर अदालत में उन सभी कदमों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं जो पंजाब सरकार ने रेल व सड़क मार्ग खोलने के लिए उठाए हैं।