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तरक्की कोटे से शिक्षकों की भर्ती मामले में सरकार को मिला समय

Sun, 24 Apr 2016 07:56 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 24 Apr 2016 07:56 PM IST
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teachers recruitment by promotion issue: government sought time in high court
कोर्ट - फोटो : demo pics

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद हरियाणा में तरक्की कोटे के शिक्षकों के हजारों पद नहीं भरे जाने पर प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार ने और समय मांगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को समय देते हुए सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी है।

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पद नहीं भरे जाने के कारण दायर अवमानना याचिका पर जस्टिस राजेश बिंदल की एकल बेंच ने प्रमुख शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था कि आखिर क्यों न अवमानना कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा था कि सरप्लस गेस्ट टीचरों के खिलाफ याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि यह सरप्लस गेस्ट टीचर स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत केवल 31 मार्च तक काम कर सकेंगे।
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इसके साथ ही सरकार को यह भी कहा था कि शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती की जाए। इसमें तरक्की कोटे के खाली पद भरने का निर्देश भी था। हरियाणा में करीब टीजीटी और पीजीटी के हजारों पद ऐसे हैं, जो तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं। जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पद तरक्की के माध्यम से भरे जाने हैं।
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इन पदों को तरक्की के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अब अवमानना याचिका में आरोप लगाया था कि सरकार ने इस दिशा में कोई काम शुरू नहीं किया है, लिहाजा प्रमुख शिक्षा सचिव के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए।

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