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फरमानः भीड़ का हिस्सा बने तो मॉब लिंचिंग की धाराओं में होगी कड़ी कार्रवाई, संभल कर रहें

Fri, 19 Oct 2018 01:41 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 19 Oct 2018 01:41 PM IST
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Supreme Court Circular, Do Not be Part of Crowd, May Be Mob Linching
Mob Lynching
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, अगर कहीं पांच या इससे अधिक लोग एक साथ खड़े मिल जाते हैं, तो उन पर मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के बाद यूटी प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है। यदि कोई युवक भीड़ के साथ जुड़ता या हिंसा करता है तो इसे गंभीर घटना मानकर दंडित किया जाएगा। देश भर में भीड़ द्वारा आम लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है कि सरकार ऐसे मामलों में क्या कर रही है।
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अराजकता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

Supreme Court Circular, Do Not be Part of Crowd, May Be Mob Linching
सुप्रीम कोर्ट
मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की अराजकता के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से ऐसे मामलों में होने वाली कार्रवाई पर सवाल किया है। कोर्ट ने सरकार से इन मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के मॉब लिचिंग के मामले पर दिए आदेश के बाद यूटी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

प्रशासन के प्रधान सचिव गृह ने इसको लेकर वीरवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी जमावड़े या भीड़ के साथ जुड़ता है, जो हिंसा या हत्या करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी घटनाओं में उक्त व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव मिलता है तो उक्त को कानून के तहत दंड दिया जाएगा।
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