फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Sukhpal Singh Khaira filed a petition in the High Court against the arrest

चंडीगढ़: गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सुखपाल सिंह खैरा, अब 23 नवंबर को होगी मामले की सुनवाई

Fri, 19 Nov 2021 01:41 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 19 Nov 2021 01:41 AM IST
सार

बीती 10 नवंबर को सुखपाल सिंह खैरा को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अदालत ने पहले उनको एक दिन और फिर सात दिन के रिमांड में भेज दिया था। अब अदालत ने सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

विज्ञापन
Sukhpal Singh Khaira filed a petition in the High Court against the arrest
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब के कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी। खैरा की याचिका पर हाईकोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। गुरुवार को इस याचिका पर जिस बेंच के समक्ष सुनवाई तय थी, उसके अवकाश पर होने के चलते सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

विज्ञापन

     
सुखपाल खैरा ने सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी के जरिए याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी के आदेश और इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। याचिका के मुताबिक, यह मामला 2015 का है।  साल 2017 में उन्हें अतिरिक्त आरोपी बनाकर समन किया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समन के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह केस अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 
विज्ञापन


खैरा के वकील विक्रम चौधरी का कहना है कि किसान आंदोलन के दौरान जब खैरा ने केंद्र सरकार का विरोध किया था तो उनके घर पर ईडी ने मनी लॉन्डिंग के मामले में छापा मारा था और उनका फोन तक जब्त कर लिया था, जो सीधे तौर पर निजता के अधिकार का हनन है। इस मामले में भी खैरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जो अभी विचाराधीन है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed