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चंडीगढ़ः कंडक्टर के स्मोकिंग करने से सवारी को हुई बैचेनी, फोरम ने ठोका जुर्माना, आप भी अलर्ट रहें
Mon, 23 Sep 2019 02:12 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 23 Sep 2019 02:12 PM IST
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फाइल फोटो
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हरियाणा रोडवेज की बस में स्मोकिंग करने पर सफर कर रही एक सवारी को बेचैनी और घुटन होने लगी। मना करने पर कंडक्टर ने सवारी की बात सुनी नहीं। सवारी की शिकायत के बावजूद हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने फोरम में शिकायत दे दी। फोरम ने सेवा में लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए एक हजार रुपये मुआवजा दे।
साथ ही फोरम में शिकायत के दौरान हुए खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 500 रुपये भी देने होंगे। 30 दिन के अंदर आदेश का पालन नहीं होने पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए। हिसार (हरियाणा) निवासी अशोक कुमार प्रजापति ने फोरम में डायरेक्टर जनरल, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, चंडीगढ़ और कमिश्नर, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, चंडीगढ़ सेक्टर-17 के खिलाफ शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता ने बताया था कि 14 सितंबर, 2016 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में जींद से नगूरा तक के लिए बैठा था। सफर के दौरान उसने 15 रुपये की टिकट ली। वह बस में पीछे खिड़की की तरफ बैठा था। कुछ देर बाद स्मोकिंग के कारण उसे घुटन महसूस होने लगी। देखने पर पता चला कि बस कंडक्टर दलबीर सिंह स्मोकिंग कर रहा था। उसे न तो बस चालक ने रोका और न ही अन्य किसी व्यक्ति ने रोका। उसने दलबीर को स्मोकिंग से मना किया, लेकिन उसने सुना नहीं।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि नियमानुसार सार्वजनिक स्थल पर स्मोकिंग नहीं करना गलत है। शिकायतकर्ता ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने फोरम में शिकायत दी। वहीं विरोधी दोनों पक्षों को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया। दोनों ने फोरम में कहा कि हमारी ओर से सेवा में कोई कोताही नहीं बरती गई है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि विभाग ने लापरवाही बरतने पर अपने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन शिकायतकर्ता को फोरम में शिकायत करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।
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साथ ही फोरम में शिकायत के दौरान हुए खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 500 रुपये भी देने होंगे। 30 दिन के अंदर आदेश का पालन नहीं होने पर उक्त राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 ने सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए। हिसार (हरियाणा) निवासी अशोक कुमार प्रजापति ने फोरम में डायरेक्टर जनरल, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, चंडीगढ़ और कमिश्नर, हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट, चंडीगढ़ सेक्टर-17 के खिलाफ शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने बताया था कि 14 सितंबर, 2016 को वह हरियाणा रोडवेज की बस में जींद से नगूरा तक के लिए बैठा था। सफर के दौरान उसने 15 रुपये की टिकट ली। वह बस में पीछे खिड़की की तरफ बैठा था। कुछ देर बाद स्मोकिंग के कारण उसे घुटन महसूस होने लगी। देखने पर पता चला कि बस कंडक्टर दलबीर सिंह स्मोकिंग कर रहा था। उसे न तो बस चालक ने रोका और न ही अन्य किसी व्यक्ति ने रोका। उसने दलबीर को स्मोकिंग से मना किया, लेकिन उसने सुना नहीं।
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शिकायतकर्ता का आरोप है कि नियमानुसार सार्वजनिक स्थल पर स्मोकिंग नहीं करना गलत है। शिकायतकर्ता ने हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट को कंडक्टर के खिलाफ शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने फोरम में शिकायत दी। वहीं विरोधी दोनों पक्षों को भी अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजा गया। दोनों ने फोरम में कहा कि हमारी ओर से सेवा में कोई कोताही नहीं बरती गई है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि विभाग ने लापरवाही बरतने पर अपने कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन शिकायतकर्ता को फोरम में शिकायत करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।