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Punjab: आप से भाजपा में गए शीतल अंगुराल ने हाईकोर्ट से मांगी ब्लैंकेट बेल, पंजाब सरकार से खुद को खतरा बताया
Fri, 10 May 2024 02:06 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Fri, 10 May 2024 02:06 PM IST
सार
शीतल अंगुराल ने सांसद सुशील रिंकू के साथ आप का दामन छोड़कर बीजेपी जॉइन की थी। इसके अलावा शीतल अंगुराल ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ऑपरेशन लोटस को लेकर आप पर कई तरह के आरोप लगाए थे।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जालंधर से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए व हाल ही में भाजपा में शामिल हुए शीतल अंगुराल ने पंजाब सरकार से खुद को खतरा बताते हुए ब्लैंकेट बेल देने की हाईकोर्ट से अपील की है। साथ ही पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि यदि याची के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो तो उसे 15 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाए।
अंगुराल ने अपनी याचिका में बताया कि वह आम आदमी पार्टी से जालंधर की विधानसभा सीट से विजयी घोषित हुए थे। बीते दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इसके बाद से ही पंजाब सरकार उससे रंजिश की भावना रख रही है। रोजाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। याची के घर के पास भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।
याची पक्ष ने आरोप लगाया कि उसे किसी झूठे मामले में राजनीतिक रंजिश के तहत पंजाब सरकार फंसा सकती है। हाईकोर्ट से मांग की गई कि यदि याची के खिलाफ पंजाब पुलिस कोई भी कार्रवाई करना चाहती है तो इससे पहले उसे पंद्रह दिन का एडवांस नोटिस दिया जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस कारण या मंशा नहीं बताई गई है। ऐसे में अगली सुनवाई पर याची बताए कि उसे क्या और किस तरह का खतरा है।
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अंगुराल ने अपनी याचिका में बताया कि वह आम आदमी पार्टी से जालंधर की विधानसभा सीट से विजयी घोषित हुए थे। बीते दिनों उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और इसके बाद से ही पंजाब सरकार उससे रंजिश की भावना रख रही है। रोजाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहे हैं। याची के घर के पास भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है।
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याची पक्ष ने आरोप लगाया कि उसे किसी झूठे मामले में राजनीतिक रंजिश के तहत पंजाब सरकार फंसा सकती है। हाईकोर्ट से मांग की गई कि यदि याची के खिलाफ पंजाब पुलिस कोई भी कार्रवाई करना चाहती है तो इससे पहले उसे पंद्रह दिन का एडवांस नोटिस दिया जाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई ठोस कारण या मंशा नहीं बताई गई है। ऐसे में अगली सुनवाई पर याची बताए कि उसे क्या और किस तरह का खतरा है।
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