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पंजाब: पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के दोषी को मिली जमानत, 27 साल बाद जेल से छूटा शमशेर सिंह

Thu, 21 Sep 2023 09:55 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 21 Sep 2023 09:55 PM IST
सार

सीजेएम अदालत ने शमशेर को दो लाख रुपये के मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत का लाभ दिया था। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर शमशेर की समयपूर्व रिहाई की मांग संबंधित अथॉरिटी खारिज कर देती है तो उसे आत्मसमपर्ण करना होगा।

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Shamsher Singh gets bail who is guilty in former CM Beant Singh murder case
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह। - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी शमशेर सिंह को अदालत से जमानत मिलने के बाद उसे गुरुवार को चंडीगढ की बुड़ैल जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया। सीजेएम डॉ. अमनइंदर सिंह संधू की अदालत ने शमशेर सिंह की जमानत अर्जी को मंजूर किया था।

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इससे पहले इस हत्याकांड में दो अन्य दोषियों लखविंदर सिंह उर्फ लक्खा और गुरमीत सिंह को बीते 10 मई और दो जून को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जेल प्रशासन ने जमानत पर रिहा किया था। बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने अगस्त 2007 में पटियाला निवासी शमशेर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वहीं मामले में अन्य दोषियों को भी सजा हुई थी। 
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बेअंत सिंह हत्याकांड में शमशेर सिंह की समय से पूर्व रिहाई का मामला अभी लंबित है। इससे पहले जुलाई 2023 में सीजेएम की अदालत ने शमशेर की समयपूर्व रिहाई वाली सिफरिश पर प्रशासन को दो महीने में फैसला लेने को कहा था। आठ जुलाई 2023 तक शमशेर ने 27 वर्ष छह महीने और 18 दिन की कैद काट ली थी। सीजेएम अदालत ने शमशेर को दो लाख रुपये के मुचलके पर कुछ शर्तों के साथ जमानत का लाभ दिया था। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर शमशेर की समयपूर्व रिहाई की मांग संबंधित अथॉरिटी खारिज कर देती है तो उसे आत्मसमपर्ण करना होगा।

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