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डायमंड शोरूम लूट मामला: रजनीश वर्मा की जमानत याचिका फिर खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 22 Aug 2016 10:57 PM IST
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डायमंड शोरूम में हुए लूट का मामला
- फोटो : Amar ujala
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सेक्टर-17 स्थित डायमंड शोरूम के मलिक दोनों भाइयों द्वारा 14 करोड़ के हीरों की फर्जी लूट मामले में मुख्य आरोपी रजनीश वर्मा की जमानत याचिका अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत ने यह फैसला सेक्टर-17 पुलिस थाने की ओर से दाखिल जवाब के बाद सुनाया। पुलिस ने रजनीश को मास्टरमाइंड बताते हुए उसकी जमानत का विरोध किया था। इससे पहले भी चार जुलाई को सीजेएम कोर्ट से रजनीश की याचिका खारिज हो चुकी है।
इससे पहले दायर जमानत याचिका में रजनीश की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने केस में उन्हें झूठा फंसाया है। उनका इस मामले से लेना-देना नहीं है। पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो उल्टा शोरूम मालिकों पर ही इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन पर ही केस दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि रजनीश मामले में मास्टरमाइंड है। यदि उसे जमानत का लाभ मिला तो वह बाहर आकर साक्ष्यों और जांच को प्रभावित कर सकता है।
बता दें कि सेक्टर-17 थाना पुलिस ने डायमंड शोरूम में 14 करोड़ की फर्जी लूट के मामले में दोनों मालिक विनोद वर्मा और रजनीश वर्मा समेत सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में सहआरोपियों अंकुर, शिवानी और वैभव को जिला अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं विनोद वर्मा की नियमित जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
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इससे पहले दायर जमानत याचिका में रजनीश की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने केस में उन्हें झूठा फंसाया है। उनका इस मामले से लेना-देना नहीं है। पुलिस मामले का खुलासा नहीं कर पाई तो उल्टा शोरूम मालिकों पर ही इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया। साथ ही उन पर ही केस दर्ज करवा दिया। वहीं पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि रजनीश मामले में मास्टरमाइंड है। यदि उसे जमानत का लाभ मिला तो वह बाहर आकर साक्ष्यों और जांच को प्रभावित कर सकता है।
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बता दें कि सेक्टर-17 थाना पुलिस ने डायमंड शोरूम में 14 करोड़ की फर्जी लूट के मामले में दोनों मालिक विनोद वर्मा और रजनीश वर्मा समेत सेक्टर-49 निवासी वैभव वर्मा, जीरकपुर निवासी अंकुर जौली और शिवानी के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में सहआरोपियों अंकुर, शिवानी और वैभव को जिला अदालत से जमानत मिल चुकी है। वहीं विनोद वर्मा की नियमित जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है।
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