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Chandigarh: आवंटित किए गए स्मॉल फ्लैट्स का सर्वे करवा रहा CHB, फ्लैट्स बेचने-खरीदने वालों पर होगी कार्रवाई

Mon, 25 Jul 2022 02:06 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Mon, 25 Jul 2022 02:06 AM IST
सार

सर्वे के समय जो भी व्यक्ति मकान में रह रहा होगा उसे मकान का आवंटन पत्र और अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर घर में आवंटी मौजूद नहीं होगा तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भी दस्तावेजों को दिखा सकता है।

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Chandigarh housing board conducting survey of allotted small flats in City
chandigarh housing board

विस्तार

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने शहर में करीब 17 हजार स्मॉल फ्लैट्स आवंटित किए हैं। इनमें से कई मकान बिक चुके हैं जबकि इनकी खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती। इन फ्लैट्स को बेचने और खरीदने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सीएचबी ने सर्वे शुरू कर दिया है।

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रविवार को रामदरबार में सीएचबी की 10 टीमों ने 576 फ्लैट्स का सर्वे किया। टीम एक-एक फ्लैट में गई और वहां रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई। सीएचबी के सीईओ यशपाल गर्ग ने कहा कि रविवार को सर्वे का पहला दिन था। सभी टीमों के साथ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सर्वे कर लिया गया है। अब टीमें अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपेंगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
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उन्होंने बताया कि बोर्ड की तरफ से रविवार को इसलिए सर्वे कराया जा रहा है ताकि छुट्टी की वजह से लोग घर पर मौजूद हों। बोर्ड के अनुसार ऐसे सभी लोगों के मकानों का आवंटन रद्द किया जा सकता है, जिन्होंने मकान को आगे बेचा है। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है।

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सर्वे में दिखाना होगा आवंटन व पहचान पत्र

सीएचबी ने स्पष्ट किया है कि सर्वे के समय जो भी व्यक्ति मकान में रह रहा होगा उसे मकान का आवंटन पत्र और अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। अगर घर में आवंटी मौजूद नहीं होगा तो परिवार का कोई अन्य सदस्य भी दस्तावेजों को दिखा सकता है। हालांकि उसे आवंटी के साथ अपने रिश्ते का सबूत पेश करना होगा। आवंटित फ्लैट में दोस्त, रिश्तेदार व अन्य रह सकते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। स्थायी निवासी नहीं हो सकते। हालांकि उस स्थिति में भी आवंटी का साथ में रहना अनिवार्य होगा। अगर वह नहीं होगा तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

रद्द फ्लैट्स को अन्य लोगों को देने की योजना

किसी भी मामले में नियमों के उल्लंघन की स्थिति में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड मकान के आवंटन को रद्द कर पजेशन को वापस ले सकता है। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे सर्वे में जो भी मकान खाली होंगे उन्हें अन्य योग्य लोगों को आवंटित किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि लोग सीएचबी के इस सर्वे में सहयोग करें। सीएचबी की तरफ से जो भी कर्मचारी आएगा, उसे पास आईडी कार्ड जरूर मौजूद होगा।

कहां कितने स्मॉल फ्लैट्स का आवंटन

सेक्टर-49सी में 1024
सेक्टर-38वेस्ट में 1120
रामदरबार में 576
धनास में 8448
मौलीजागरां-2 में 1568
मलोया में 4960 

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