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Punjab Cabinet: ठेके पर भर्ती पटवारियों की बल्ले-बल्ले, वेतन में 10 हजार रुपये की वृद्धि, कार्यकाल भी बढ़ा

Tue, 21 Feb 2023 10:36 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 21 Feb 2023 10:36 PM IST
सार

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य की अधीनस्थ अदालतों के जिला व सेशन जज/अतिरिक्त जिला व सेशन जजों के 101 अस्थाई पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन)- कम-जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 270 अस्थाई पदों को स्थायी पदों में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है।

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Salary and tenure of Patwaris recruited on contract base increased in Punjab
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब कैबिनेट ने 16 अगस्त 2022 को ठेका आधार पर रखे गए पटवारियों के वेतन 25000 रुपये से बढ़ाकर 35000 रुपये करने और उनकी उम्र सीमा 64 साल से बढ़ाकर 67 साल करने को मंजूरी दे दी है। राजस्व विभाग राज्य के प्रमुख विभागों में से एक है। राजस्व पटवारियों की मुख्य ड्यूटी पुराने राजस्व रिकॉर्ड की देखभाल और रख-रखाव करना है। वहीं पद खाली होने के कारण विभाग में इस समय राजस्व पटवारियों के 1090 पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है लेकिन इस भर्ती में चयनित होने वाले पटवारी डेढ़ साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद विभाग में अपनी सेवाएं शुरू कर सकेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए नियमित राजस्व पटवारी मिलने तक राजस्व विभाग के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पटवारियों के 1766 नियमित पद सेवामुक्त पटवारियों/कानूनगों में से ठेके पर भरने का फैसला किया गया है।

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जजों के 101 अस्थायी पदों को स्थायी करने का फैसला
पंजाब कैबिनेट ने राज्य में न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य की अधीनस्थ अदालतों के जिला व सेशन जज/अतिरिक्त जिला व सेशन जजों के 101 अस्थाई पद और सिविल जज (जूनियर डिवीजन)- कम-जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 270 अस्थाई पदों को स्थायी पदों में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है।

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अनाज की ढुलाई में पारदर्शिता के लिए बनी नीति
पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य में अनाज की ढुलाई के लिए 'पंजाब खाद्यान्न परिवहन नीति 2023' और अनाज की लेबर व कारटेज के लिए 'पंजाब फूड ग्रेन लेबर एंड कारटेज पालिसी 2023' को मंजूरी दे दी। सरकार का दावा है कि इससे अनाज की ढुलाई और उससे जुड़े कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

गौरतलब है कि गोदामों से अनाज की ढुलाई और उनकी पैकिंग संबंधी कार्यों में धांधली के कई मामले सामने आए हैं, जिनकी जांच का काम अभी जारी है। पंजाब सरकार अपनी स्टेट खरीद एजेंसियों और एफसीआई के जरिए विभिन्न मनोनीत केंद्रों व मंडियों से अनाज की खरीद करती है। उक्त दोनों पॉलिसी के लागू होने पर साल 2023 के दौरान अनाज की ढुलाई, अनाज की लेबर व कारटेज का काम पारदर्शी ऑनलाइन टेंडर प्रणाली द्वारा अलॉट किया जाएगा।

मंडियों के मजदूरी की बढ़ेगी दिहाड़ी
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि एफसीआई को मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी 25 प्रतिशत बढ़ाने की बात भी कही गई थी लेकिन एफसीआई ने 20 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी की बात मानी। ऐसे में पंजाब कैबिनेट में फैसला लिया है कि बाकी 5 प्रतिशत पंजाब सरकार की ओर से दिया जाएगा। इससे पंजाब सरकार के खजाने पर 7 से 8 करोड़ का असर पड़ेगा।

सीएलयू के साथ ही मिलेगी ले-आउट व कालोनी लाइसेंस की आज्ञा
रियल इस्टेट सेक्टर के लिए कैबिनेट ने 45 दिन के भीतर जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली (सीएलयू) जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब में जमीन के किसी भी हिस्से पर कोई भी निर्माण या कार्य शुरू करने के लिए सीएलयू की मंजूरी अनिवार्य है। इसके बाद ही संबंधित गतिविधि के लिए ले-आउट प्लान, बिल्डिंग प्लान और कालोनी को लाइसेंस की इजाजत दी जाती है। इस सारी प्रक्रिया में कई बार छह महीनों से अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण प्रोजेक्ट में अनावश्यक देरी होती है लेकिन अब सीएलयू, ले-आउट प्लान/ बिल्डिंग प्लान और कालोनी को लाइसेंस की इजाजत एक ही समय दी जाएगी।

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