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सहारा को ब्याज के साथ पैसे लौटाने का आदेश

Tue, 17 May 2022 01:39 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 17 May 2022 01:39 AM IST
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Sahara ordered to return money with interest
चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-2 चंडीगढ़ ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को परिपक्व राशि 211792 रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे। साथ ही 15 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये मुकदमा खर्च के अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन न करने पर लौटाई जानेवाली और मुआवजा राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से अतिरिक्त ब्याज भी अदा करना होगा।
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शिकायतकर्ता नरिंदर कौर निवासी सेक्टर-22 ने लखनऊ के सहारा भवन स्थित सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर-22 चंडीगढ़ के सोसाइटी के क्षेत्रीय प्रबंधक अनूप कुमार श्रीवास्तव और अरुण कुमार सिंह के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी।
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जिला उपभोक्ता आयोग को दी शिकायत में नरिंदर कौर ने कहा कि सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के स्कीम में उन्होंने 18 महीनों के लिए एक लाख 80 हजार 864 निवेश किया। उन्हें कहा गया कि इसके लिए उन्हें उच्च ब्याज दर दिया जाएगा लेकिन जब निवेश की गई राशि परिपक्व हो गई तो उन्हें दी नहीं गई। यह राशि 211792 रुपये है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज भी दिए लेकिन कई बार निवेदन के बाद भी राशि नहीं दी गई। सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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