{"_id":"56fe996f4f1c1b3232f00105","slug":"rug-trafficking-in-punjab-punjab-haryana-high-court-report","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब में ड्रग तस्करी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पंजाब में ड्रग तस्करी की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला/चंडीगढ़
Updated Sat, 02 Apr 2016 05:24 PM IST
विज्ञापन
कोर्ट
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत के एडीजीपी इंटेलिजेंस रहते हुए पंजाब सरकार को ड्रग तस्करों की कथित तौर पर रिपोर्ट के रूप में दी गई जानकारी के बारे में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
हाईकोर्ट की बेंच ने गृह सचिव से पूछा है कि ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी दी गई थी या नहीं। यह जवाब आरटीआई के तहत जानकारी न मिलने के बाद दायर याचिका पर मांगा गया है।
पिछली सुनवाई पर एडवोकेट सरदविंदर गोयल ने पैरवी करते हुए कहा था कि पहले यह कहा गया कि खुफिया विभाग आरटीआई के तहत गुप्त सूचना नहीं दे सकता, लेकिन बाद में इस संबंध में गृह और न्याय विभाग ने कुछ और कहा।
विज्ञापन
विभाग ने कहा कि यह जानकारी रिकार्ड पर नहीं है। शुक्रवार को सरकार ने कहा कि ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन बेंच ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूछा है कि क्या उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है अथवा नहीं।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि शशिकांत ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें 10 राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के ड्रग तस्करी में लिप्त होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को दबा रही है। इसी वजह से सूचना नहीं दी जा रही।
विज्ञापन
हाईकोर्ट की बेंच ने गृह सचिव से पूछा है कि ड्रग तस्करों के बारे में जानकारी दी गई थी या नहीं। यह जवाब आरटीआई के तहत जानकारी न मिलने के बाद दायर याचिका पर मांगा गया है।
विज्ञापन
पिछली सुनवाई पर एडवोकेट सरदविंदर गोयल ने पैरवी करते हुए कहा था कि पहले यह कहा गया कि खुफिया विभाग आरटीआई के तहत गुप्त सूचना नहीं दे सकता, लेकिन बाद में इस संबंध में गृह और न्याय विभाग ने कुछ और कहा।
विज्ञापन
विभाग ने कहा कि यह जानकारी रिकार्ड पर नहीं है। शुक्रवार को सरकार ने कहा कि ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन बेंच ने स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पूछा है कि क्या उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट है अथवा नहीं।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता का दावा है कि शशिकांत ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें 10 राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के ड्रग तस्करी में लिप्त होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट को दबा रही है। इसी वजह से सूचना नहीं दी जा रही।