{"_id":"eed0890fa42e457a4f4937cac7302aac","slug":"restriction-in-panchkula-on-get-together-at-one-place-and-demonstration-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"यहां एक जगह इकट्ठे होने और प्रदर्शन पर बैन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यहां एक जगह इकट्ठे होने और प्रदर्शन पर बैन
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
Updated Wed, 08 Jul 2015 12:13 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डीसीपी अनिल कुमार धवन ने धारा 144 के तहत जिले के लोगों की जान-माल की सुरक्षा के साथ-साथ कानून एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जलूस, धरना, प्रदर्शन व जन-समूह के एकत्रित होने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
यह आदेश 26 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। हरियाणा पुलिस अधिनियम 207 की धारा 69 में जनादेश के मद्देनजर आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का धरना, जलूस व प्रदर्शन स्थानीय जिला प्रशासन एवं पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं।
विज्ञापन