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Hindi News ›   Chandigarh ›   Relief in Property Tax to Mohali Public

नए सेक्टरों में रहने वालों के लिए गुड न्यूज

Fri, 08 Aug 2014 05:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Fri, 08 Aug 2014 05:05 PM IST
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Relief in Property Tax to Mohali Public

शहर के नए सेक्टरों में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट मिल सकती है। नगर निगम ने लोगों को राहत देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत निगम ने पहले चरण में गमाडा से इलाके की डेवलपमेंट कार्यों की रिपोर्ट मांगी है। ताकि पता लगाया जा सके कि इलाके में कितना विकास कार्य हो चुका है।

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यह रिपोर्ट नगर निगम द्वारा सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार द्वारा इस दिशा में फैसला लिया जाएगा। निगम द्वारा यह सारी कार्रवाई स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी के निर्देश पर की जा रही है।
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पांच अगस्त को जत्थेदार करतार सिंह तसिबली की अगुआई में इलाके के लोगों का एक दल कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी से मिला था। साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा उनके समक्ष उठाया। लोगों की दलील थी कि सेक्टर-76 से 80 में अभी तक विकास कार्य पूरा नहीं हुआ है। गमाडा विकास कार्य कर रहा है।
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इसके अलावा जमीन से जुड़े काफी केसों में कानूनी पेच है। सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मंत्री को कहा कि ऐसे में लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स भरने से मुक्ति दी जाए। इसके बाद उन्होंने निगम कमिश्नर को कहा कि लोगों से टैक्स न लिया जाए। साथ ही अपनी रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।

निगम कमिश्नर उमा शंकर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गमाडा से इलाके में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाए। गौरतलब है कि यह इलाके अभी ही निगम के अधीन आए हैं, लेकिन निगम ने अभी तक इनका पूरा चार्ज नहीं संभाला है।

22 हजार से अधिक है आबादी
अभी तक सेक्टर-76 से 80 पांचों सेक्टर पूरी तरह बस नहीं पाए हैं। क्योंकि गमाडा द्वारा एक्वायर की गई काफी जगह का केस कोर्ट में चल रहा है। इसी चक्कर में अभी तक लोगों को घरों तक पहुंचने के लिए सही तरीके से सड़क तक भी नसीब नहीं हो पाई है। हालांकि लोगों के विरोध करने के बाद गमाडा ने विकास कार्य शुरू करवाए हैं, लेकिन कामों को पूरी तरह पूरे होने में अभी समय लगेगा।


31 अगस्त तक भरना होगा टैक्स
निगम ने अन्य सेक्टरों के लोगों को 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने की हिदायत दी है। इसके बाद लोगों को टैक्स के साथ जुर्माना भी देना होगा। लोगों को जानकारी मुहैया करवाने के लिए निगम द्वारा अनाउसमेंट भी करवाई जा रही है।

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