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रेप के बयान से पलटी शिकातकर्ता, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Fri, 22 Jan 2016 10:05 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 22 Jan 2016 10:05 PM IST
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rape complainant refusal in court, accused released

रेप की शिकायत करने वाली युवती अदालत में पलट गई। ऐसे में जहां आरोपी को बरी कर दिया गया, वहां युवती पर जुर्माना लगा। मामला अगस्त 2015 का है। सेक्टर 34 थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोपी का नाम सरताज है।

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उसके खिलाफ एक युवती ने दुराचार और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता कोर्ट में बयान से मुकर गई। इस आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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साथ ही शिकायतकर्ता पर झूठा केस दर्ज कराने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया। इससे पहले शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया था।
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यहां तक कि उसने अपना धर्म तक परिवर्तन करवाया। इसके बावजूद आरोपी ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने 4 अगस्त 2015 को सेक्टर-34 थाने में उसके खिलाफ दुराचार और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था।

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