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सबूत के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी बरी

Thu, 11 Nov 2021 01:30 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 11 Nov 2021 01:30 AM IST
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Rape accused acquitted for lack of evidence
चंडीगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक युवक को एडीजे स्वाति सहगल की कोर्ट ने सबूत के अभाव में बुधवार को बरी कर दिया। युवक की पहचान जयंत विजय के रूप में हुई है।
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क्या था मामला : 12 अप्रैल 2019 को मौलीजागरां थाना पुलिस को नाबालिग पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि उनकी 15 वर्षीय बेटी अचानक घर से गायब हो गई। काफी दिनों बाद पता चला कि मौली कांप्लेक्स में रहने वाला जयंत विजय उसे बहलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पिता की शिकायत पर जयंत विजय के खिलाफ उनकी बेटी को बहलाकर ले जाने का केस दर्ज किया गया था। इसके करीब दो माह बाद पुलिस ने जयंत विजय के पास से नाबालिग को बरामद करके उसे काबू कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने इस केस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अलावा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को इस मामले में आरोप साबित न होने के कारण जयंत विजय को बरी कर दिया गया है।
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