फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjabi singer Gurdas Maan gets anticipatory bail from High Court

पंजाबी गायक गुरदास मान को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है आरोप

Thu, 30 Sep 2021 07:20 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Thu, 30 Sep 2021 07:20 PM IST
सार

पंजाबी गायक गुरदास मान को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। हालांकि पांच सप्ताह के भीतर उन्हें जांच में शामिल होना होगा।

विज्ञापन
Punjabi singer Gurdas Maan gets anticipatory bail from High Court
पंजाबी गायक गुरदास मान - फोटो : फाइल

विस्तार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मशहूर पंजाबी गायक गुरदास मान को बड़ी राहत देते हुए जालंधर के नकोदर में दर्ज धार्मिक भावनाओं को आहात करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने मान को पांच सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


यह भी पढ़ें- पंजाब: आम आदमी पार्टी सिद्धू को शामिल करेगी या नहीं, दिग्गज नेता ने किया स्पष्ट, राजनीतिक गलियारों में चर्चा खूब
विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए गुरदास मान ने हाईकोर्ट को बताया कि जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह के डेरे पर आयोजित मेले के दौरान उन्होंने सिख गुरु श्री अमरदास जी और लाडी साईं जी को एक ही वंश का होने की बात कही थी। इसके बाद से वह विवादों में आ गए और नकोदर में 26 अगस्त को धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन


गुरदास मान ने दायर याचिका में कहा है कि वह खुद सिख हैं और अपने ह्रदय की गहराइयों से सिख गुरुओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने तब किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई थी लेकिन सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने सावर्जनिक तौर पर माफी भी मांग ली थी। बावजूद इसके उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कर दिया गया। इस मामले में उन्होंने जालंधर की जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने आठ सितंबर को खारिज कर दिया था। 


यह भी पढ़ें- Amit Shah Captain Amarinder Meeting: पंजाब में मास्टरस्ट्रोक खेलने की तैयारी, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी समेत दर्जनों नेता अमरिंदर के संपर्क में

हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद मान को अंतरिम जमानत देते हुए सात दिन में जांच में शामिल होने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान मान के वकील ने बताया कि कोरोना से संक्रमित होने के कारण वह जांच में शामिल नहीं हो सके। ऐसे में उन्हें चार सप्ताह की मोहलत दी जाए। हाईकोर्ट ने मान को पांच सप्ताह में जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। साथ ही जांच अधिकारी को छूट दी कि यदि वह पहले जांच शुरू करना चाहें तो वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए मान को शामिल कर सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed