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स्टूडेंट्स को नए साल में ये तोहफा देने जा रहे हैं बादल
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 25 Dec 2014 01:57 PM IST
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पंजाब के लिए दो नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, प्रॉपर्टी टैक्स, निर्माणों की रेगुलराइजेशन से संबंधित बिल पारित होने, प्रदेश के काले दिनों पर भाजपा की तल्खी और कांग्रेस के वॉकआउट के साथ ही बुधवार को विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया।
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कांग्रेस नेताओं ने वल्टोहा के निलंबन की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन सदन से वॉकआउट किया। बुधवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जहां विपक्ष की अनुपस्थिति में प्रॉपर्टी टैक्स और अन्य बिलों पर सकारात्मक बहस हुई, वहीं मुख्य संसदीय सचिव विरसा सिंह वल्टोहा की ओर से अतीत की बात फिर से उठाने पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने कड़ा ऐतराज जताया। मुख्यमंत्री बादल के बीच-बचाव करने पर मामला शांत हुआ।
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विवि पर निगाह रखेगा रेगुलेटरी कमीशन
जिला जालंधर के गांव ख्याला की संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी और बठिंडा की द महाराजा रणजीत सिंह स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से संबंधित ऑर्डिनेंस को विधानसभा में बिल का रूप दे दिया गया।
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इनके पारित होने से पहले यूनिवर्सिटीज में शिक्षा के स्तर, फीस पर नकेल, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए आरक्षण आदि मसलों पर लंबी बहस हुई।
बहस का जवाब देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार स्टेट एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन स्थापित करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा संशोधनों से संबंधित अन्य सुझावों पर भी भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।
बहस में हिस्सा लेते हुए मुख्य संसदीय सचिव सोम प्रकाश, एनके शर्मा व पवन कुमार टीनू, विधायक मनोरंजन कालिया, इकबाल सिंह झूंदा, जस्टिस निर्मल सिंह और महेशइंद्र सिंह ने विश्वविद्यालयों से संबंधित मुद्दों को उठाया।
पक्के किराएदारों को देना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
द पंजाब म्युनिसिपल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिलों में संशोधन पारित होने के साथ ही अब पंजाब में मालिकों की जगह पक्के किराएदारों (25 वर्ष से अधिक वाले) को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। यह बिल मनोरंजन कालिया और जस्टिस निर्मल सिंह के सुझावों के बाद पारित हुआ।
निर्माण रेगुलेराइजेशन पर फैसला एक माह में
द पंजाब लॉज (स्पेशल प्रोविजंस बिल, 2014) के जरिए निर्माण रेगुलेराइजेशन की समय सीमा तय कर दी गई है। बिल पारित होेने के वक्त उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अब संबंधित आवेदन का निपटारा एक महीने में होगा। ऐसा न होने की सूरत में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
यह बिल भी हुए पारित
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बुधवार को तीन अन्य बिल भी पारित हुए। इनमें पंजाब एफिलिएटिड कॉलेजिस (सिक्योरिटी ऑफ सर्विसिज) संशोधन, द पंजाब डेवलपमेंट फंड और द नॉर्दर्न इंडिया कनाल एंड ड्रेनेज (पंजाब एमेंडमेंट) बिल 2014 शामिल हैं। इसके साथ ही विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई।