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बीएसएफ मामला: अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ पंजाब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी

Sat, 11 Dec 2021 09:37 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 11 Dec 2021 09:37 PM IST
सार

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब सरकार ने केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। 

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Punjab reached the Supreme Court against increasing the jurisdiction of BSF
सीमा सुरक्षा बल (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पंजाब समेत सीमावर्ती राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का आदेश दिया गया था। शुक्रवार को पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

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यह जानकारी पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा कि मैं पंजाब और उसकी कानूनी टीम को बधाई देता हूं कि वह बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मूल मुकदमा दायर करके सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाली पहली टीम बन गई है।
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उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर सीमावर्ती राज्य पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र सरहद से 15 किमी. से बढ़ाकर 50 किमी. कर दिया था। पंजाब सरकार ने इस फैसले का विरोध करते हुए पहले तो केंद्र सरकार के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कोई हल न निकलता देख पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन को भरोसा दिलाया था कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

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