Punjab: अमृतसर से तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, MP से लाए थे खेप, तीन पिस्तौल-मैगजीन बरामद
प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से दो का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एक हत्या के मामला भी शामिल है। आरोपियों से तीन पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां बरामद हुई हैं।
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Acting swiftly on the forward-backward linkages, the Counter Intelligence Wing of Punjab Police busts an inter-state weapon smuggling module and apprehends three persons in #Amritsar who procured their consignments from illegal weapons dealers of Madhya Pradesh
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Preliminary… pic.twitter.com/V5jqraRAST — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) July 16, 2024
अमृतसर के पुलिस कमिश्नर रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि आरोपियों की पहचान सुखदेव सिंह उर्फ मट्टू, साहिल कुमार उर्फ मस्त दोनों निवासी छोटा हरिपुरा अमृतसर और प्रभजोत सिंह उर्फ प्रभ निवासी गुरु नानकपुरा कोट खालसा अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्तौल, तीन मैगजीन और छह जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं।
गौरतलब है कि यह सफलता काउंटर इंटेलीजेंस अमृतसर के स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल को मिली है। इससे एक दिन पहले अमृतसर ने विदेशी मूल के आतंकवादी लखबीर उर्फ लंडा द्वारा समर्थित हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और इसके दो गुर्गों को छह अत्याधुनिक 0.32 बोर पिस्तौल, मैगजीन और बुलेट-सिक्के के साथ गिरफ्तार किया था।
ढिल्लों के अनुसार स्टेट स्पेशल आपरेशन सेल अमृतसर को खुफिया जानकारी मिली थी कि अमृतसर के कुछ लोग अंतरराज्यीय हथियारों की तस्करी में शामिल है और उन्होंने मध्य प्रदेश में अवैध हथियार डीलरों से हथियारों की खेप खरीदी थी। इस खेप के साथ आरोपी वल्ला के गुरु तेग बहादुर मार्केट इलाके में मौजूद है। अमृतसर पुलिस की टीमों ने एक ऑपरेशन चलाया और तीनों आरोपियों को तीन पिस्तौल के साथ उस समय गिरफ्तार कर लिया, जब वे खेप की डिलीवरी के लिए वल्ला इलाके में खरीदारों का इंतजार कर रहे थे।उन्होंने कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों सुखदेव सिंह उर्फ मट्टू और साहिल कुमार उर्फ मस्त का हत्या के एक मामले में संलिप्तता सहित पुराना आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इस मामले में पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर प्रमुख सुखमिंदर सिंह मान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हथियार डीलर और जिन व्यक्तियों को हथियारों की यह खेप पहुंचाई जानी थी, उनकी पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। इस संबंध में एसएसओसी अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।