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लॉकडाउन में शादी की तो प्रेमी जोड़े पर करवा दी एफआईआर, हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट नोटिस

Wed, 03 Jun 2020 10:55 AM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Wed, 03 Jun 2020 10:55 AM IST
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Punjab Haryana High Court Released Notice for FIR on Newly Married Couple
लॉकडाउन मे शादी
लॉकडाउन के दौरान शादी करने वाले प्रेमी जोड़े ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर आगे किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी है साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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 प्रेमी जोड़े ने याचिका में कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान विवाह किया था और सुरक्षा के लिए निचली अदालत में अर्जी दी थी। जब अर्जी सुनवाई के लिए पहुंची तो निचली कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान विवाह करने के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए थे।
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प्रेमी जोड़े ने कहा कि उन्होंने विवाह लॉकडाउन 3 के दौरान किया था और उस दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की छूट थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस प्रकार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना सही नहीं है और इस एफआइआर को रद्द किया जाए।
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हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद इस एफआईआर में आगे किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई पर सरकार का पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
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