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चंडीगढ़: सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- रोककर पूछोगे सिख हो या नहीं

Tue, 20 Aug 2019 10:28 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Tue, 20 Aug 2019 10:28 AM IST
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punjab haryana high court raised questions on relief to sikh women from helmet
ड्राइविंग करती लड़कियां - फोटो : फाइल फोटो
सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दिए जाने की केंद्र सरकार की चंडीगढ़ प्रशासन को एडवाईजरी पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय यह बताए कि बिना हेलमेट चलती महिलाओं को रोक-रोक कर पूछोगे कि सिख हो या नहीं। आखिर कैसे पहचान करेंगे कि कोई महिला सिख है या नहीं, इस पर अगली सुनवाई पर जवाब सौंपा जाए।
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मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट को बताया गया कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 जुलाई 2018 को मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का प्रावधान किया था। इसके तहत अन्य सभी महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था, चाहे वह सिख हो या नहीं। इसके बाद धार्मिक संगठनों द्वारा इसका विरोध किया गया।
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इसी बीच प्रशासन ने केंद्र सरकार से एडवाइजरी मांगी, जिसके जवाब में सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट देने की राय दी गई। जिसके बाद नियम को बदल दिया गया और फिर से सभी सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट दे दी गई। इसपर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि कैसे सरकार इस प्रकार का प्रावधान कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट से कैसे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं।
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मामला तो महिलाओं की सुरक्षा का है, जिसकी हमें चिंता है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र का रुख समझ के बाहर है, आखिर सिख महिला की पहचान होगी। क्या हर बिना हेलमेट वाली महिला को रोक कर पूछोगे कि तुम सिख हो या नहीं। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए अब केंद्र सरकार को इस बारे में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी थी छूट

जुलाई 2016 में प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी महिलाओं के लिए टू व्हीलर ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य किया था। यह फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया था। इसके बाद हेलमेट नहीं पहनने वाली महिलाओं के चालान किए जा रहे थे।

मगर चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल विरोध करता आया है। इस मामले में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने गृह मंत्री राजनाथ से मुलाकात इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सिख महिला के हेलमेट पहनने पर रोक लगा दी थी। इस एलान के बाद सिख महिलाओं को बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चलाने की छूट दे दी गई थी।
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