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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab Haryana High Court Notice to Punjab Government Regarding use of Master Mistree Word

शिक्षकों के लिए मास्टर मिस्ट्रेस शब्द के इस्तेमाल पर पंजाब सरकार तलब, सौंपना होगा हलफनामा

Mon, 22 Jun 2020 01:23 PM IST
खुशबू गोयल अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Mon, 22 Jun 2020 01:23 PM IST
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Punjab Haryana High Court Notice to Punjab Government Regarding use of Master Mistree Word
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में मिस्ट्रेस शब्द का इस्तेमाल किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से इस बारे में जवाब तलब कर लिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब शिक्षा विभाग के सचिव को अगली सुनवाई पर इस बारे में हलफनामा सौंपने के आदेश दिए हैं।
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याचिका दाखिल करते हुए पंजाब में मास्टर और मिस्ट्रेस के पदों के लिए विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। यह मामला इसलिए अहम हो गया कि हाईकोर्ट ने पूछ लिया है कि क्यों न मास्टर और मिस्ट्रेस की जगह अधिक सम्मानजनक शब्द टीचर इस्तेमाल किया जाए।
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कोर्ट ने कहा कि इसके बाद इसे साइंस टीचर, मैथ टीचर, हिंदी टीचर, हिस्ट्री टीचर आदि में विभाजित कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी हाईकोर्ट हरियाणा सरकार से इस संबंध में जवाब तलब कर चुका है। वह याचिका हरियाणा से जुड़ी थी इसलिए उस मामले में पंजाब सरकार से जवाब तलब नहीं किया गया था, लेकिन अब इस मामले में पंजाब सरकार को अपना जवाब देना होगा।
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