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अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए पंजाब में नई गाइडलाइन जारी, यात्रा से पहले जरूर पढ़ लें खबर

Mon, 31 Aug 2020 05:40 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 31 Aug 2020 05:40 PM IST
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Punjab Govt issues revised guidelines for international arrivals
स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू - फोटो : ANI

पंजाब सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि यात्रा से पहले सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। उनको पोर्टल पर यह स्व-घोषणा भी देनी होगी कि वह 14 दिनों के अनिवार्य एकांतवास अर्थात अपने खर्च पर 7 दिनों का संस्थागत एकांतवास, जिसके बाद सेहत की स्व-निगरानी की शर्त पर 7 दिनों का घरेलू एकांतवास का पालन करेंगे।

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मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब यात्री घरेलू एकांतवास के लिए सीधे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ मानसिक परेशानी के ठोस कारणों व मामलों जैसे कि गर्भावस्था, परिवार में मौत होने, गंभीर बीमारी और 10 साल या इससे कम उम्र वाले बच्चों के मां-बाप के लिए 14 दिनों के घरेलू एकांतवास की आज्ञा होगी।
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अगर वह इस तरह की छूट चाहते हैं तो उनको यात्रा से कम-से-कम 72 घंटे पहले ऑनलाईन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय यात्री पोर्टल पर कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा सकते हैं और यहां पहुंचने पर जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दिया गया फैसला अंतिम होगा।

उन्होंने कहा कि यात्री आरटीपीसीआर की निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट को जमा करवा कर संस्थागत एकांतवास की छूट ले सकते हैं। यह टेस्ट यात्रा शुरू करने से पहले 96 घंटों के दौरान किया जाना चाहिए। टेस्ट की रिपोर्ट विचारने के लिए पोर्टल पर अपलोड की जाए। हर एक यात्री रिपोर्ट की प्रमाणिकता के संबंध में स्व-घोषणा भी जमा करेगा और जानकारी गलत पाए जाने पर कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा। टेस्ट रिपोर्ट भारत में दाखिल होने के मौके पर हवाई अड्डे पर भी दिखाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यात्रा से पहले यात्रियों को संबंधित एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ-साथ क्या करना है और क्या नहीं करना, संबंधी जानकारी भी मुहैया करवाई जाएगी। सभी यात्रियों को अपनी मोबाइल डिवाइस पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने और हवाई जहाज व समुद्री जहाज में सवार होने पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ लक्षण न पाए जाने वाले यात्रियों को सवार होने की आज्ञा होगी। 

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