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होशियारपुर घटना से सबक: पंजाब सरकार ने खुले बोरवेल को बंद करने की एडवाइजरी जारी की, उल्लंघन पर दर्ज होगा मुकदमा
Wed, 25 May 2022 03:10 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 25 May 2022 03:10 PM IST
सार
होशियारपुर के गांव बैरमपुर में रविवार को खुले बोरवेल में गिरे मुरादाबाद के रहने वाले मजदूर के छह साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में गढ़दीवाला थाना पुलिस ने एक किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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होशियारपुर में छह साल के बच्ची की बोरवेल में गिरने से मौत।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
होशियारपुर घटना के बाद पंजाब की मान सरकार बेहद सख्त हो गई है। सरकार ने प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों को सख्ती से बोरवेल को बंद करवाने का निर्देश दिया गया है। बोरवेल बंद नहीं होने पर मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
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छह साल के बच्ची की गई थी जान
होशियारपुर के गांव बैरमपुर में रविवार को खुले बोरवेल में गिरे मुरादाबाद के रहने वाले मजदूर के छह साल के बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में गढ़दीवाला थाना पुलिस ने एक किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, रितिक रोशन पुत्र राजिंदर सिंह निवासी शेखपुर खास जिला मुरादाबाद (यूपी) रविवार को गांव बैरमपुर के खेतों में लावारिस कुत्तों से बचाने के लिए भागते समय खुले बोरवेल में गिर गया था। आठ घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी थी।
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2019 में भी सभी खुले बोरवेल को बंद करने का जारी हुआ था आदेश
पंजाब सरकार ने करीब तीन साल पहले 2019 में सभी खुले बोरवेल को बंद करने का आदेश दिया था। उस दौरान दो साल के बच्चे फतेहवीर की सुनाम में बोरवेल में गिरने के बाद करीब 110 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था लेकिन फतेहवीर की जान नहीं बची थी। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी खुले बोरवेल को बंद करने का आदेश जारी किया था।
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सभी उपायुक्तों को इस तरह के बोरवेल को भरने और प्लग करने के लिए तत्काल उपाय करने के काम में विभिन्न विभागों को शामिल करने का एक पत्र भी जारी किया गया था। इस संबंध में जारी आदेश में पंजाब सरकार ने उपायुक्तों को बंद बोरवेलों को सील करने और बंद न करने पर आपराधिक कार्रवाई शुरू करने को कहा था।