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25 सितंबर को 'पंजाब बंद' और 'रेल रोको' आंदोलन, राज्य सरकार अलर्ट, प्रदर्शनों की होगी वीडियोग्राफी
Thu, 24 Sep 2020 01:08 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 24 Sep 2020 01:08 AM IST
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हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन करते लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता।
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केंद्र सरकार के कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलन पर उतरी किसान जत्थेबंदियों ने 25 सितंबर को पंजाब बंद का एलान किया है। किसान जत्थेबंदियों के इस एलान को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बुधवार को सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं। गृह विभाग की ओर से जिला उपायुक्तों को जारी निर्देश के तहत, 24 से 26 सितंबर तक 48 घंटे के बंद और रेल रोको आंदोलन के दौरान अलर्ट रहने को कहा है।
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इसके साथ ही यह हिदायत भी दी गई है कि पंजाब बंद के दौरान किसानों के प्रति नरम रवैया अपनाया जाए और उन पर कोई सख्त जबरदस्ती न की जाए। इसके साथ ही एंबुलेंस सेवा, सिविल सर्जनों, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैयार रखने को कहा गया है ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना में घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सके।
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हथियार लेकर चलने पर रोक
गृह विभाग ने इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किए हैं कि पंजाब बंद की अवधि के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। जिला उपायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और जिला पुलिस प्रमुखों से कहा गया है कि वे रेलवे पुलिस के अधिकारियों और सूबे की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साझा बैठक कर किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने की योजना तैयार करें।
रेलवे ट्रैक, स्टेशनों व हाईवे की वीडियोग्राफी होगी
गृह विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि किसान आंदोलन के दौरान रिकॉर्ड के तौर पर राज्य की रेल लाइनों, रेलवे स्टेशनों और हाईवे पर होने वाले प्रदर्शनों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस बाबत जिला उपायुक्तों और जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आंदोलनरत किसानों के नेताओं से तालमेल बनाकर रखने और आम राहगीरों के जान-माल की सुरक्षा यकीनी बनाने और सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए कड़ी निगरानी और कार्यवाही करने को कहा गया है।