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Punjab: 50 फीसदी अंक के साथ पास करना होगा पंजाबी भाषा का टेस्ट, तब शिक्षा विभाग में मिलेगी ग्रुप-सी की नौकरी

Tue, 13 Dec 2022 12:46 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 13 Dec 2022 12:46 AM IST
सार

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि नए नियम को विभाग में लागू कर दिया है। बाकायदा इसके लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, स्कूल शिक्षा महानिदेशक और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है।

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Punjab Education Department implemented condition of Punjabi language test for job
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

पंजाब सरकार के तमाम विभागों में नौकरी के लिए रखी गई 50 प्रतिशत अंकों के साथ पंजाबी भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त को स्कूल शिक्षा विभाग ने लागू कर दिया है। अब विभाग में ग्रुप-सी की सेवाओं में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं स्तर के बराबर का टेस्ट पंजाबी भाषा में उत्तीर्ण करना होगा।

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पंजाब सरकार ने 28 अक्तूबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। अब इसे स्कूल शिक्षा विभाग ने लागू कर दिया है। नियमानुसार यह परीक्षा संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह परीक्षा 50 फीसदी अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होगी। अन्यथा उन्हें नौकरी के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। इसके अलावा अभ्यर्थी की नंबरों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाएगी।  
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गौर हो कि भगवंत मान सरकार ने पंजाबी भाषा के संरक्षण के मकसद से कैबिनेट की बैठक में पंजाब सिविल सर्विस रूल्स, 2022 में संशोधन करते हुए यह नियम लागू किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि नए नियम को विभाग में लागू कर दिया है। बाकायदा इसके लिए पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, स्कूल शिक्षा महानिदेशक और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है।
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प्रो. बलजिंदर कौर को मिलेगा कैबिनेट रैंक
पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को ‘दी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ दी चीफ व्हिप इन पंजाब लेजिसलेटिव असेंबली एक्ट, 2022’ बनाने की मंजूरी भी दे दी। इस एक्ट के प्रभावी होते ही पंजाब विधानसभा में चीफ व्हिप, तलवंडी साबो से विधायक प्रो. बलजिंदर कौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा और उन्हें उसी के अनुसार वेतन-भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। प्रो. बलजिंदर कौर को बीते विधानसभा सत्र के दौरान चीफ व्हिप घोषित किया गया था।

 

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में उपरोक्त एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि अन्य राज्यों की विधानसभाओं में चीफ व्हिप को कैबिनेट रैंक मिला है। यह प्रावधान अब पंजाब विधानसभा में भी हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में पार्टी का चीफ व्हिप अहम रोल निभाता है और सदन की कार्यवाही सुचारु और प्रभावशाली तरीके से चलाना सुनिश्चित बनाता है। इस वजह से सरकार ने बहुमत वाली पार्टी के चीफ व्हिप को राज्य सरकार के मंत्रियों के बराबर दर्जा, वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं देने का फैसला किया है।

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