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पंजाब चुनाव: ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजा तो होगी कार्रवाई

Sun, 15 Jan 2017 01:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली
ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Sun, 15 Jan 2017 01:30 AM IST
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Punjab assembly election, loudspeaker can not be used
ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजा तो होगी कार्रवाई - फोटो : Demo Pic
विधानसभा चुनावों में इस बार उम्मीदवारों की सभाओं में प्रयोग होने वाले लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर भी निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरा प्लान तैयार किया है। 
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आयोग ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को क्षेत्र में जाकर लाउड स्पीकरों की आवाज चेक करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का कहना है कि यदि आवाज तय मानकों से ज्यादा हो तो इसके लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मामले में सारी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की रहेगी। 
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जानकारी के मुताबिक, चुनाव में नेताओं की सभाएं और गाड़ियों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए भी निर्वाचन कार्यालय से अनुमति लेनी होगी। वहीं, जिस गाड़ी में लाउडस्पीकर लगा होगा। उसके चालक को परमिशन संबंधी दस्तावेज साथ लेकर चलना होगा। साथ ही जिस जगह पर चुनावी सभा होगी, वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम लाउडस्पीकर की आवाज के स्तर को चेक करेगी।
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यदि लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक से ज्यादा हुई तो इस संबंध में विभाग को रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा लोगों को यदि लगता है कि राजनीतिक दल नियमों का उल्लंघन कर रही हैं तो वे निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1800 180 2051 पर कॉल कर इसकी शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9478894788 पर भी शिकायत भेजी जा सकती है।

दस से छह बजे तक नहीं चलेगा लाउडस्पीकर
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के मुताबिक रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं चलेगा। अगर किसी जगह इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर बजाया जाता है तो इस बारे में 100 नंबर पर सूचित किया जा सकता है। इसके बाद निर्वाचन कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी।


कई पार्टियों को जारी हुए नोटिस
जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, कुछ पार्टियों को लाउडस्पीकर की परमिशन न होने के बावजूद प्रचार वाहन मैदान में उतारने का मामला सामने आ चुका है। इसके लिए विभाग द्वारा उक्त पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही तय समय में जवाब देने को कहा गया है।
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