फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and haryana highcourt on loudspeaker outside Religious sites

'किसी को गाने या उपदेश सुनने हैं तो घर पर सुने, दूसरों को परेशान क्यों कर रहे हैं'

Tue, 25 Jul 2017 09:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 25 Jul 2017 09:26 AM IST
विज्ञापन
Punjab and haryana highcourt on loudspeaker outside Religious sites
- फोटो : Demo Pic
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शादियों, पार्टियों व धार्मिक स्थलों पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर लगाम न लगा पाने पर पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट को पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने नियम बनाएं हैं और अधिकारियों को शक्तियां दी हैं।
विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार बताए कितने मामलों में मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यदि नियम बनाकर कार्रवाई नहीं करनी है तो क्यों बेकार में कागज काले किए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि शादियों-पार्टियों या लाउडस्पीकर लगाने वाले संस्थानों से इन्हें हटाने में पुलिस और प्रशासन क्यों डरता है।
विज्ञापन


यदि किसी को तेज संगीत या उपदेश सुनना है तो टीवी या इंटरनेट से घर पर सुने। इसे लाउडस्पीकर पर लगाकर लोगों को परेशान क्यों किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है और मजिस्ट्रेट के माध्यम से नियमों की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

'जब नियम पालन नहीं करवा सकते तो कागज क्यों काले कर रहे हो'

Punjab and haryana highcourt on loudspeaker outside Religious sites
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo
सोमवार को हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़ीं तीन विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू की। ये याचिकाएं ध्वनि प्रदूषण को लेकर, शादी समारोह के दौरान डांसर को गोली लगने और अश्लील गानों को लेकर तथा हरियाणा में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का पालन न होने को लेकर थीं।

इन सभी की साथ में सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने बताया कि उन्होंने अपनी ओर से बहुत प्र्र्रयास किए हैं कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों को परेशानी न हो। इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का प्रयोग न हो। इसके साथ ही छात्रों की परीक्षाओं के तीन दिन पहले से दिन में भी खुले स्थानों पर लाउडस्पीकर की पाबंदी का प्रावधान किया गया है।

पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि यह बताओ कि अब तक कितने मामलों में इन नियमों की अवहेलना करने पर केस दर्ज किया गया है। सरकार की ओर से इस बारे में कोई ठोस जवाब न मिलने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed