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Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana Highcourt issue notice in assistant professor Sexual harassment case

पंजाब यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसरों पर यौन उत्पीड़न का आरोप, तीन साल से नहीं हुई कोई कार्रवाई, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब 

Wed, 03 Mar 2021 10:33 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Wed, 03 Mar 2021 10:33 AM IST
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Punjab and Haryana Highcourt issue notice in assistant professor Sexual harassment case
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) की सहायक प्रोफेसर ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उनके साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले की जांच का आदेश जारी करने की अपील की है। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

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सहायक प्रोफेसर ने याचिका में बताया है कि वह लंबे समय से पीयू के दो प्रोफेसरों की प्रताड़ना से परेशान थीं। हार कर उन्होंने 21 मार्च 2018 को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न की शिकायत वीसी, रजिस्ट्रार व डीयूआई को दी थी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के समक्ष याची का केस पहुंचा। इसके बाद याची लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग करती रहीं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
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इसके बाद याची ने राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत दी। आयोग ने वीसी को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की अपील की। इसके बाद याची को कमेटी ने फिर बुलाया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। याची ने हाईकोर्ट से इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने का आदेश जारी करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने याची की मांग पर अब वीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। 

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