फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab and Haryana High Court refuses to quash FIR registered under POCSO Act

हाईकोर्ट का अहम फैसला: कहा- समझौते के आधार पर नहीं रद्द की जा सकती है पॉक्सो एक्ट में दर्ज FIR

Tue, 27 Sep 2022 11:17 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 27 Sep 2022 11:17 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के बाल यौन शोषण के लिए बना है। अगर इस प्रकार बालिग होने पर विवाह की स्थिति में एफआईआर को रद्द करने की अनुमति दी गई तो एक्ट का ध्येय समाप्त हो जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट है और ऐसे में इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन
Punjab and Haryana High Court refuses to quash FIR registered under POCSO Act
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद उससे विवाह का वादा कर समझौते के आधार पर पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर को समझौते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी एक व्यक्ति ने 23 जुलाई, 2019 को पॉक्सो एक्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। 

विज्ञापन


एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी स्कूल का कुछ सामान लेने बाजार गई थी। इस दौरान याचिकाकर्ता ने उससे दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इसी बीच याची ने बताया कि लड़की की आयु विवाह योग्य हो चुकी है और याची उससे विवाह कर चुका है। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और ऐसे में इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
विज्ञापन

 
हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के बाल यौन शोषण के लिए बना है। अगर इस प्रकार बालिग होने पर विवाह की स्थिति में एफआईआर को रद्द करने की अनुमति दी गई तो एक्ट का ध्येय समाप्त हो जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट स्पेशल एक्ट है और ऐसे में इसे समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को सिरे से खारिज कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed