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चुनावः जजपा प्रत्याशी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस, वोटर लिस्ट में नहीं था नाम
Mon, 07 Oct 2019 07:02 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Mon, 07 Oct 2019 07:02 PM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जननायक जनता पार्टी के कालका से उम्मीदवार भाग सिंह दमदमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर मतदाता सूची व सर्वे से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड पेश करने के आदेश दिए हैं।
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भाग सिंह दमदमा ने याचिका दाखिल करते हुए मतदाता सूची में उसका नाम बहाल करने तथा नॉमिनेशन स्वीकार करने के निर्देश जारी करने की अपील की है। जिला परिषद सदस्य और जिला योजना कमेटी सदस्य भागसिंह दमदमा जब जजपा से नामांकन भरने के लिए चुनाव अधिकारी कार्यालय कालका पहुंचे तो चुनाव अधिकारी ने बताया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है।
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भाग सिंह ने कहा कि साजिश के तहत उसका नाम काटा गया है। इसकी शिकायत जिला उपायुक्त एवं जिला चुनाव अधिकारी को भी दी गई। शिकायत में भाग सिंह दमदमा ने बताया कि वह गांव नंदपुर का निवासी है और मौजूदा जिला परिषद और जिला योजना कमेटी का सदस्य है।
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उसका वोट वोटर लिस्ट में दर्ज है और उसका वोटर कार्ड नंबर चुनाव अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया था। इसके अलावा उसका न तो वोटर कार्ड बना है और न ही वोट है। इसी वोटर कार्ड के आधार पर उसने अपनी वोट लोकसभा चुनाव में भी डाला था।